शहरी आवास योजना के बने घर के बाहर लाभुक के साथ नगर आयुक्त.
Updated at : 04 Dec 2016 4:05 AM (IST)
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अवमानना के आरोप में थानाप्रभारी पर कार्रवाई तय बिहारशरीफ (नालंदा) : जिला न्यायालय के जेएम मानवेंद्र मिश्र के कोर्ट में थानाप्रभारियों द्वारा प्राथमिकी न भेजने से 165 मामलों में सुनवाई स्थगित है. न्यायालय के बार-बार प्रभारियों को नोटिस भेजने के बावजूद कोर्ट में प्राथमिकी अप्राप्त है. प्रभारियों की अवहेलना से कोर्ट की गरिमा को धक्का […]
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अवमानना के आरोप में थानाप्रभारी पर कार्रवाई तय
बिहारशरीफ (नालंदा) : जिला न्यायालय के जेएम मानवेंद्र मिश्र के कोर्ट में थानाप्रभारियों द्वारा प्राथमिकी न भेजने से 165 मामलों में सुनवाई स्थगित है. न्यायालय के बार-बार प्रभारियों को नोटिस भेजने के बावजूद कोर्ट में प्राथमिकी अप्राप्त है.
प्रभारियों की अवहेलना से कोर्ट की गरिमा को धक्का पहुंच रहा है. पक्षकार अपने तारीखों पर आकर कई माह से बिना सुनवाई के अपना मानसिक, शारीरिक, आर्थिक नुकसान झेले बगैर वापस हो रहे हैं. इसी मद्देनजर जेएम मानवेंद्र मिश्र ने दीपनगर थानाप्रभारी जून, 2016 में दर्ज हुए परिवार पर अब तक प्राथमिकी न भेजने पर कड़ा कदम उठाते हुए नोटिस निर्गत किया है. ये केस में हत्या अधिनियम के तहत छह माह पूर्व दर्ज हुआ है. कई तारीखों में अब तक इसकी सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकी है.
अत: कोर्ट ने अवहेलना को देखते हुए नोटिस निर्गत किया है कि अगर एक सप्ताह में दीपनगर थानाप्रभारी स्वयं उपस्थित होकरअपना पक्ष नहीं रखते हैं, तो न्यायालय अधिनियम की धारा 15 के तहत कार्रवाई की जायेगी. इसके तहत उच्च न्यायालय, पटना तथा एसपी को विभागीय कार्रवाई की जायेगी.
सूत्रों के अनुसार दंड प्र.दं. धारा 156 (3) के अंतर्गत अपनी शक्तियों को प्रयोग करते हुए 603 सी/2016 (विष्णु रविदास बनाम मनोज सिंह) का प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था, जिसकी अवहेलना की गयी है.
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