हत्या के आरोपित को आजीवन कारावास

बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के जितेंद्र कुमार ने बारात के दौरान विवाद पैदा कर एक बाराती की हत्या को अंजाम देने के दोषी आरोपित धर्मवीर कुमार को भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास के साथ दस हजार रुपये अदा करने की सजा सुनायी. जुर्माना भुगतान न करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की […]
बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के जितेंद्र कुमार ने बारात के दौरान विवाद पैदा कर एक बाराती की हत्या को अंजाम देने के दोषी आरोपित धर्मवीर कुमार को भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास के साथ दस हजार रुपये अदा करने की सजा सुनायी. जुर्माना भुगतान न करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा दी.
सत्र परिवाद संख्या 84/15 के विचारण के दौरान सजा निर्धारण पर एपीपी महेश सिंह यादव ने अधिवक्ता बीरेन्द्र प्रसाद ने अभियोजन पक्ष से बहस की थी. आरोपित को 27 आर्म्स एक्ट के तहत भी चार वर्ष का कारावास के साथ पांच हजार रुपये जुर्माना, जिसे अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भी दी गई. दोनों सजाएं साथ साथ चलेगी. एपीपी महेश यादव ने बताया कि पीडि़त अनिल कुमार भारतीय सेना में कार्यरत था.
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