मारपीट मामले का आरोपित दोषी करार

बिहारशरीफ : स्थानीय व्यवहार न्यायालय के एसडीजेएम आरबीएस फरमान ने मारपीट मामले के आरोपित उदय सिंह को साक्ष्य सही पाते हुए दोषी करार करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में लेने का आदेश दिया. आरोपित को परीविक्षा अधिनियम की धारा तीन का लाभ देते हुए डांट फटकार कर छोड़ दिया गया. इस मामले में एक अन्य आरोपित […]
बिहारशरीफ : स्थानीय व्यवहार न्यायालय के एसडीजेएम आरबीएस फरमान ने मारपीट मामले के आरोपित उदय सिंह को साक्ष्य सही पाते हुए दोषी करार करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में लेने का आदेश दिया. आरोपित को परीविक्षा अधिनियम की धारा तीन का लाभ देते हुए डांट फटकार कर छोड़ दिया गया.
इस मामले में एक अन्य आरोपित बिहारी सिंह की पूर्व में ही मृत्यु हो चुकी है, जबकि पंकज सिंह, मनोज, राजेंद्र व घोलट सिंह को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया. एपीओ धर्मेंद्र कुमार मिश्रा ने अभियोजन पक्ष में बहस व चार साक्षी का परीक्षण किया था. सभी आरोपित व पीडि़त नूरसराय थाना क्षेत्र के निवासी हैं. पीडि़त राजेश कुमार के फर्दबयान पर नूरसराय थाने में मारपीट, गालीगलौज व संपत्ति नष्ट करने का आरोप दर्ज कराया था.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




