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हत्या के मामले में तीन अभियुक्त दोषी करार

Updated at : 21 Jan 2020 5:38 AM (IST)
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हत्या के मामले में तीन अभियुक्त दोषी करार

हिलसा (नालंदा) : सोमवार को प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार ने एक व्यक्ति की हत्या कर देने के आरोपित तीन अभियुक्तों को दोषी करार दिया है. दोषी करार दिये गये तीनों अभियुक्त उमेश राम, सुनील राम एवं राजेंद्र राम चंडी थाना के कल्याणपुर गांव के निवासी हैं. सजा के बिंदु पर फैसला शुक्रवार […]

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हिलसा (नालंदा) : सोमवार को प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार ने एक व्यक्ति की हत्या कर देने के आरोपित तीन अभियुक्तों को दोषी करार दिया है. दोषी करार दिये गये तीनों अभियुक्त उमेश राम, सुनील राम एवं राजेंद्र राम चंडी थाना के कल्याणपुर गांव के निवासी हैं.

सजा के बिंदु पर फैसला शुक्रवार को सुनाई जायेगी. अपर लोक अभियोजक राजाराम सिंह ने बताया कि 20 फरवरी 2001 की सुबह करीब छह बजे कल्याणपुर गांव के अमीरक राम को शौच जाने के क्रम में भतीजा सुनील राम खींचकर खेत में ले गया, जहां पहले मौजूद राजेंद्र राम ने अमीरक राम का मुंह एवं गर्दन पकड़ लिया और सुनील राम एवं उमेश राम ने जान मारने की नियत से छुरा छाती में घोंप दिया था. जिससे अमिरक राम की मौत हो गयी थी. घटना का कारण में बताया गया था कि उसकी चचेरी सास के ब्रह्मभोज में टॉर्च मांगने को लेकर हुआ विवाद था.
जिसके संदर्भ में मृतक की पत्नी प्रमिला देवी के फर्द बयान पर चंडी थाना में मामला दर्ज किया गया था. तीनों अभियुक्तों को प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार ने अमीरक राम की हत्या के लिए भादवि की धारा 302 में दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर फैसला शुक्रवार को सुनाई जायेगी. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार ने बहस की.
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