ससुर और अन्य बहू के साथ मारपीट में दोषी
Updated at : 24 Oct 2019 7:18 AM (IST)
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बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के जेएम सेफाली नारायण ने बहू को मारपीट कर जख्मी कर देने के आरोप ससुर, भैंसुर, गोतनी व देवर रामनंदन यादव, रंजीत कुमार, रेणु देव व संजीव कुमार को दोषी करार किया. पीड़िता सह मामले की सूचिका अनमोला देवी के फर्द बयान रहुई थाने के तहत आरोप दर्ज किया गया था. […]
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बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के जेएम सेफाली नारायण ने बहू को मारपीट कर जख्मी कर देने के आरोप ससुर, भैंसुर, गोतनी व देवर रामनंदन यादव, रंजीत कुमार, रेणु देव व संजीव कुमार को दोषी करार किया.
पीड़िता सह मामले की सूचिका अनमोला देवी के फर्द बयान रहुई थाने के तहत आरोप दर्ज किया गया था. अभियोजन पक्ष से अधिवक्ता महेश सिंह यादव ने बहस व आठ साक्षियों का परीक्षण किया था. घटना के संबंध में बताया जाता है कि चार नवंबर, 2010 को आरोपितों ने मिलकर अंजाम दिया था. आरोपितों ने पीड़िता के साथ मारपीट की. इसमें पीड़िता की गर्दन की हड्डी टूट गयी थी.
आरोपितों को दोषी करार करने के बाद परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देते हुए डांट- फटकार तथा एक वर्ष तक शांति कायम रखने की हिदायत देते हुए छोड़ दिया गया. वहीं आरोपित ससुर रामनंदन द्वारा किये गये कॉउंटर केस में पीड़िता व उसके पति संतोष कुमार को आरोपित बनाया गया था. इसमें सुनवाई के उपरांत दोनों काे रिहा करने का फैसला सुनाया.
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