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सत्यापन के लिए मतदाताओं को आधार या पैन कार्ड देना अनिवार्य

Updated at : 24 Sep 2019 7:04 AM (IST)
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सत्यापन के लिए मतदाताओं को आधार या पैन कार्ड देना अनिवार्य

बिहारशरीफ : जिले में मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत घर-घर जाकर बीएलओ द्वारा मतदाताओं का सत्यापन किया जा रहा है. 01 से 30 सितंबर तक जिले में इलेक्टर्स वेरिफिकेशन प्रोग्राम (इवीपी) चलाया जा रहा है. इस अवधि में बीएलओ मतदाताओं के घर-घर जाकर मतदाताओं सूची के अनुसार उनका सत्यापन कर रहे […]

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बिहारशरीफ : जिले में मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत घर-घर जाकर बीएलओ द्वारा मतदाताओं का सत्यापन किया जा रहा है. 01 से 30 सितंबर तक जिले में इलेक्टर्स वेरिफिकेशन प्रोग्राम (इवीपी) चलाया जा रहा है.

इस अवधि में बीएलओ मतदाताओं के घर-घर जाकर मतदाताओं सूची के अनुसार उनका सत्यापन कर रहे हैं. मतदाताओं के सत्यापन के लिये उनसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, किसान कार्ड आदि की फोटो कॉपी प्राप्त की जा रही है. इन सभी में कोई एक कागजात को स्कैन कर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा.
15 अक्तूबर को प्रकाशित होगा मतदाता सूची का ड्राफ्ट
इस विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान 01 जनवरी 2020 की अर्हता तिथि को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी लोगों के नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाना है. 15 अक्तूबर को मतदाता सूची के ड्राफ्ट का प्रकाशन किया जायेगा.
ड्राफ्ट सूची के प्रकाशन के बाद 30 नवंबर तक नाम जोड़ने, शुद्ध करने अथवा हटाने के लिये दावा-आपत्ति प्राप्त किया जायेगा. इस अवधि में 02 नवंबर, 03 नवंबर, 09 नवंबर एवं 10 नवंबर को प्रत्येक बूथ पर विशेष अभियान दिवस का आयोजन किया जायेगा, जिसमें सभी बीएलओ अपने-अपने बूथ पर ड्राफ्ट मतदाता सूची एवं सभी आवश्यक प्रपत्र के साथ उपस्थित रहेंगे.
15 दिसंबर तक होगा दावा आपत्तियों का निराकरण
15 दिसंबर 2019 से पूर्व सभी दावे-आपत्तियों का निराकरण कर लिया जायेगा तथा 31 दिसंबर, 2019 के पूर्व मतदाता सूची को अद्यतन कर पूरक सूची का प्रकाशन किया जायेगा. 01 से 15 जनवरी, 2020 की अवधि में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित तिथि को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जायेगा.
क्या कहते हैं अधिकारी
एक से 30 सितंबर तक मतदाता सत्यापन का कार्य किया जा रहा है. बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन कर रहे हैं और उनसे आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर रहे हैं. मतदाता सत्यापन के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, किसान कार्ड की फोटो कॉपी बीएलओ द्वारा ली जा रही है.
अरविंद कुमार, उपनिर्वाचन पदाधिकारी, नालंदा
वोटर्स स्वयं भी कर सकते हैं सत्यापन
आम लोगों की जानकारी के लिए वोटर हेल्पलाइन मोबाइल एप, एनवीएसपी पोर्टल व कॉमन सर्विस सेंटर की मदद से बीएलओ एवं इआरओ के पास आवश्यक प्रपत्र में फॉर्म जमा किया जा सकता है. मतदाता स्वयं भी सत्यापन कर सकते हैं. इसके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा व्यवस्था की गयी है.
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