मध्याह्न भोजन बंद रहने पर एचएम को देना होगा जवाब: बीइओ
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :12 Apr 2019 7:08 AM (IST)
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बछवाड़ा : प्रखंड क्षेत्र के सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक की बैठक गुरुवार को प्रखंड के बीआरसी में एमडीएम प्रभारी मो दाउद की अध्यक्षता में हुई. बैठक में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी संगीता कुमारी ने कहा कि जिन विद्यालयों के रसोइया एवं सहायक ने 60 वर्ष की उम्र सीमा पार कर लिया है वहां नये सिरे से […]
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बछवाड़ा : प्रखंड क्षेत्र के सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक की बैठक गुरुवार को प्रखंड के बीआरसी में एमडीएम प्रभारी मो दाउद की अध्यक्षता में हुई. बैठक में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी संगीता कुमारी ने कहा कि जिन विद्यालयों के रसोइया एवं सहायक ने 60 वर्ष की उम्र सीमा पार कर लिया है वहां नये सिरे से रसोइया का चयन प्रक्रिया जल्द ही पूरी की जायेगी.
उन्होंने कहा कि किसी कारणवश अगर किसी भी विद्यालय में मध्याह्न भोजन एक दिन भी बंद होता है तो इसकी सूचना अविलंब उच्च अधिकारियों को दी जाये. जिस किसी विद्यालय में किचेन शेड का निर्माण नहीं कराया गया है, वहां के एचएम अविलंब ही राशि वापस करने का निर्देश दिया.
वहीं मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर योजना के निदेशक ने सीधे तौर पर विद्यालय प्रधानों पर ही शिकंजा कसा है. मध्याह्न भोजन योजना के डायरेक्टर विनोद कुमार सिंह ने अपने आदेश संख्या 709/19 के माध्यम से कहा है कि निरीक्षण के क्रम में प्राय: ऐसा पाया गया है कि विद्यालय प्रधान विद्यालय के आवश्यक कारणवश अनुपस्थित है अथवा अवकाश पर हैं.
इसलिए उक्त अधिकारी ने विद्यालय प्रधान को आदेश दिया है कि विद्यालय से बाहर रहने की स्थिति में मध्याह्न भोजन पंजी का प्रभार भी सहायक को देकर जाना होगा. प्रभार नहीं दिये जाने की स्थिति में विद्यालय प्रधान के साथ प्रखंड साधनसेवियों पर भी आवश्यक कार्रवाई होगी. बैठक में पर रामचंद्र रजक,वीरेंद्र कुमार, कुतुबुद्दीन अंसारी, युसूफ सर्वर,अजीत कुमार, रानी चौधरी, संध्या कुमारी सहित अन्य उपस्थित थे.
रेप मामले में 10 साल सश्रम कारावास
बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मशील श्रीवास्तव ने नाबालिग से रेप मामले के आरोपित बखरी थाना के बखरी बाजार वार्ड नंबर 10 निवासी मोहम्मद शकील को दोषी पाकर 10 वर्ष कारावास की सजा एवं 18000 अर्थदंड की सजा सुनायी.
अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कुमारी मनीषा ने कुल आठ गवाहों की गवाही करायी. आरोप है कि 10 अक्तूबर 2014 के 10:00 बजे दिन में ग्रामीण सूचक के नाबालिग पुत्री जो शकरपुरा उच्च विद्यालय बखरी में टेस्ट परीक्षा देने घर से निकली.
मगर जब शाम 4:00 बजे तक वापस नहीं आयी, तब सूचक ने पीडि़ता के साथ गयी लड़की से पूछने घर गया तो पता चला कि आरोपित ने सूचक के पुत्री का अपहरण कर लिया है. न्यायालय के सामने पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि आरोपित ने उसका अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया है. न्यायालय ने सरकार की ओर से पीड़िता को मिलने वाली मुआवजा देने के लिए डीएलएसए को लिखा है.
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