हत्या के दो अभियुक्तों को उम्रकैद
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 02 Apr 2019 8:08 AM
बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के प्रथम त्वरित न्यायाधीश राम प्रताप अस्थाना ने हत्या मामले में करार किये गये दोषियों बृजे गोप व श्रवण गोप को आजीवन कारावास सहित प्रत्येक को 25 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा दी. जुर्माने की राशि अदा न करने पर आरोपितों को तीन वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना […]
बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के प्रथम त्वरित न्यायाधीश राम प्रताप अस्थाना ने हत्या मामले में करार किये गये दोषियों बृजे गोप व श्रवण गोप को आजीवन कारावास सहित प्रत्येक को 25 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा दी. जुर्माने की राशि अदा न करने पर आरोपितों को तीन वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा. इसके अलावा इन्हें आर्म्स एक्ट के तहत तीन वर्ष कारावास सहित प्रत्येक को पांच पांच हजार रुपये जुर्माना अदा करने की भी सजा दी.
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