हत्या के मामले में आरोपित को आजीवन कारावास

Updated at : 24 Apr 2018 4:16 AM (IST)
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हत्या के मामले में आरोपित को आजीवन कारावास

बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के प्रथम त्वरित न्यायाधीश रामप्रताप अस्थाना ने पिछले सप्ताह दोषी करार किये गये हत्या के एक आरोपित महावीर चौधरी को आजीवन कारावास की सजा दी. इसके साथ ही दस हजार रूपये जुर्माना जिसे अदा न करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास आरोपित को भुगताना होगा. सत्र परिवाद संख्या 339/09 के […]

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बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के प्रथम त्वरित न्यायाधीश रामप्रताप अस्थाना ने पिछले सप्ताह दोषी करार किये गये हत्या के एक आरोपित महावीर चौधरी को आजीवन कारावास की सजा दी. इसके साथ ही दस हजार रूपये जुर्माना जिसे अदा न करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास आरोपित को भुगताना होगा. सत्र परिवाद संख्या 339/09 के विचारण के दैरान अभियोजन पक्ष से एपीपी सुनील कुमार सिन्हा ने बहस की थी. उन्होंने बताया कि आरोपी व मृतक शमशेर अली सिलाव थाना क्षेत्र के नोहसा गांव निवासी है.

मृतक के पिता हैदर अली के फर्द बयान पर सिलाव थाना के तहत आरोप दर्ज किया गया था. संपूर्ण साक्ष्य के अनुसार विवाद का जड़ गांव के चापाकल से पानी लेना है. 08 मार्च 2004 के सवेरे मृतक चापाकल पर स्नान कर रहा था, तभी आरोपित पानी लेने आया. मृतक ने कहा कि जब वह स्नान कर लेगा तभी पानी लेने देगा. इतने में जान मारने की धमकी देते हुए आरोपित घर गया और हाथ में पसुली लेकर वापस आया और मृतक के गले पर प्रहार कर दिया. मृतक का गला कटने के कारण उसकी तत्काल मृत्यु हो गयी थी.

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