हत्या के मामले में तीन आरोपित दोषी करार

बिहारशरीफ : जिला न्यायालय में प्रथम त्वरित न्यायाधीश रामप्रताप अस्थाना ने सत्र परिवाद संख्या 573/06 में विचारणोपरांत साक्ष्य सही पाते हुए आरोपितों कारू, अदालत व एसपी पासवान को हत्या के आरोप में दोषी करार किया. सजा निर्धारण पर फैसला 26 अप्रैल को किया जायेगा. मामले के विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष से एपीपी एसएम असलम […]
बिहारशरीफ : जिला न्यायालय में प्रथम त्वरित न्यायाधीश रामप्रताप अस्थाना ने सत्र परिवाद संख्या 573/06 में विचारणोपरांत साक्ष्य सही पाते हुए आरोपितों कारू, अदालत व एसपी पासवान को हत्या के आरोप में दोषी करार किया. सजा निर्धारण पर फैसला 26 अप्रैल को किया जायेगा. मामले के विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष से एपीपी एसएम असलम ने बहस की थी. इनके अनुसार घटना को सात अक्तूबर, 2004 को अंजाम दिया गया था, जबकि मृतक बुद्धू पासवान व आरोपी सभी नूरसराय थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांववासी है. मामले में विचारण के दौरान सात साक्षियों का परीक्षण किया गया था.
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