हत्या के मामले में चार को 10 साल की सजा

Updated at : 07 Apr 2018 5:14 AM (IST)
विज्ञापन
हत्या के मामले में चार को 10 साल की सजा

हिलसा (नालंदा) : हिलसा के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके पांडेय ने हत्या के एक मामले में शुक्रवार को चार अभियुक्तों के खिलाफ 10 वर्ष के कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. बताया जाता है कि चंडी थाना क्षेत्र के बेल धाना गांव निवासी चंद्रिका यादव सालेपुर स्थित घर में […]

विज्ञापन

हिलसा (नालंदा) : हिलसा के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके पांडेय ने हत्या के एक मामले में शुक्रवार को चार अभियुक्तों के खिलाफ 10 वर्ष के कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. बताया जाता है कि चंडी थाना क्षेत्र के बेल धाना गांव निवासी चंद्रिका यादव सालेपुर स्थित घर में भैंस बांध कर विगत 30 अक्तूबर 2015 को शाम 5:30 बजे पुत्र मनोज यादव एवं भाई सुरेश यादव के साथ घर लौट रहा था.

इसी बीच सालेपुर मोड़ के पास पूर्व से घात लगाए अपराधियों ने लाठी एवं लोहे के रॉड से मारपीट कर तीनों को लहूलुहान कर दिया. इसमें गंभीर रूप से घायल सुरेश यादव की पीएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गई. इस संबंध में चंद्रिका यादव द्वारा चंडी थाने में देवनारायण गोप, सुभाष गोप, सुरेश गोप एवं सुरेंद्र गोप के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. इसी मामले से संबंधित सेशन ट्रायल में दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके पांडेय ने अभियुक्तों के खिलाफ 10 वर्षों की सश्रम कारावास एवं 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी.

अभियोजन पक्ष से अधिवक्ता राजाराम सिंह एवं बचाव पक्ष से अधिवक्ता अनिल देव कुमार ने बहस की.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन