बिहारशरीफ : नोटिस के बाद भी स्कूली बच्चों के सुरक्षा के प्रति निजी स्कूल संचालक गंभीर नहीं है. दो सप्ताह पहले जिले के सभी निजी स्कूल संचालकों को परिवहन विभाग ने नोटिस देकर वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाने का आदेश दिया था. लेकिन, अब तक एक भी स्कूली वाहन में स्पीड गवर्नर नहीं लगाये जाने की सूचना परिवहन कार्यालय को दी गयी है. विभाग के आदेश पर सभी निजी स्कूल के वाहनों में स्पीड गवर्नर हर हाल में लगाये जाने का प्रावधान है.
स्कूली वाहनों के स्पीड पर कंट्रोल करके बच्चों के जीवन को सुरक्षित किया जा सकता है. सड़क हादसे के मद्देनजर नियम को कड़ाई से लागू करने को कहा गया है. बिना स्पीड गवर्नर के संचालित वाहनों की परमिट रद्द करने का अधिकार परिवहन विभाग को है. डीटीओ शैलेंद्र नाथ ने बताया कि नियमों का पालन नहीं करने पर परमिट रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने बताया कि सोमवार को फिर से एमवीआई के द्वारा स्कूलों में जाकर प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गयी है. आदेश के आलोक में 31 मार्च के पहले स्कूली वाहनों को स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य है.