गैर इरादतन हत्या में कोर्ट ने सुनायी 10 साल की सजा

Updated at : 17 Feb 2018 12:24 AM (IST)
विज्ञापन
गैर इरादतन हत्या में कोर्ट ने सुनायी 10 साल की सजा

बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के प्रथम त्वरित न्यायाधीश रामप्रताप अस्थाना ने गैर इरादतन हत्या के पूर्व से दोषी आरोपितों उपेंद्र, रवि तथा मनोज यादव को भादस की धारा 304 के तहत 10वर्षों का सश्रम कारावास की सजा दी. हर आरोपित को 50-50 हजार रुपये जुर्माना भी अदा करना होगा, जिसे अदा न करने पर दो-दो […]

विज्ञापन

बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के प्रथम त्वरित न्यायाधीश रामप्रताप अस्थाना ने गैर इरादतन हत्या के पूर्व से दोषी आरोपितों उपेंद्र, रवि तथा मनोज यादव को भादस की धारा 304 के तहत 10वर्षों का सश्रम कारावास की सजा दी. हर आरोपित को 50-50 हजार रुपये जुर्माना भी अदा करना होगा, जिसे अदा न करने पर दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास भुगतना होगा.

सभी आरोपित व मृत सूरजदेव व पिंटू यादव राजगीर थाना क्षेत्र के फतेहपुर के हैं . अभियोजन पक्ष से सजा निर्धारण पर एपीपी अजय कुमार रस्तोगी ने बहस की थी. 28 जुलाई 2009 के साढ़े 10 बजे दिन में मृतक अपने खेत में गनौरा का छिड़काव कर घर वापस आ रहा था. आरोपितों द्वारा पटवन के लिए मना करने के बावजूद घर से कम ऊंचाई से तार खींच कर पटवन के लिए खेत तक ले जाया गया था. मृतक उसी तार में उलझ गया और तत्काल मृत्यु हो गयी.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन