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नये नियम से शहर में मकान बनाना कठिन

सख्ती. 20 फुट चौड़ी सड़क रहने पर ही पास होगा नक्शा इससे पहले 12 फुट की सड़क रहने पर नक्शा पास करने का था नियम बिहारशरीफ : जिस तरह से शहर की बनावट हो गयी है. उससे आपदा के समय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है. आपदा के समय लोगों को परेशानी […]

सख्ती. 20 फुट चौड़ी सड़क रहने पर ही पास होगा नक्शा

इससे पहले 12 फुट की सड़क रहने पर नक्शा पास करने का था नियम
बिहारशरीफ : जिस तरह से शहर की बनावट हो गयी है. उससे आपदा के समय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है. आपदा के समय लोगों को परेशानी नहीं हो और वाहनों का आवागमन ढंग से हो सके. इसके लिए नगर विकास व आवास विभाग ने भवन नियम को नये ढंग से प्रभावी करने का निर्णय लिया है. नये नियम के अनुसार शहर में अब मकान बनाना सहज नहीं रहा. नगर विभाग ने कहा है कि नये नियम का पालन करनेवालों का ही नक्शा पास किया जायेगा. नियम के अनुसार, नगर निगम के नये एरिया में अगर कोई मकान बनाना चाहता हैं तो 20 फुट चौड़ी सड़क रहने पर ही मकान का नक्शा स्वीकृत किया जायेगा.
नगर विकास एवं आवास विभाग के विशेष सचिव के आदेश में कहा गया है कि बिहार भवन उपविधि, 2014 नगर निकाय क्षेत्रों के नये क्षेत्र एवं पुराने क्षेत्रों के रूप में चिह्नित कर लागू करने का प्रावधान है. राज्य के नगर निकायों में सड़कों की समुचित चौड़ाई को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नये क्षेत्रों में सड़कों की न्यूनतम चौड़ाई 20 फुट रखी गयी है. पुराने क्षेत्रों में 20 फुट से कम चौड़ी सड़कों की दशा में सड़क चौड़ीकरण के लिए भू-भाग पट्टी छोड़ने की शर्त पर नक्शा स्वीकृत करने का प्रावधान किया गया है. आदेश में यह भी कहा गया है. सड़कों को सुनिश्चित करते हुए नक्शों की स्वीकृति देने को कहा गया है. नगर आयुक्त सौरभ जोरवाल ने बताया कि आदेश के अनुसार ही अब नये क्षेत्र में मकान के नक्शे को स्वीकृति दी जायेगी.
शहर में हैं 36 हजार मकान
नगर निगम के आंकड़े के अनुसार शहर में वैसे तो 36 हजार मकान बनें हैं. अगर भवन नियमों की अनुसार जांच की जाये तो एक भी मकान कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा. लोगों का कहना है कि नियम तो पूर्व कई तरह के बने है, लेकिन अनुपालन करने वाले लोगों के कारण शहर बेतरीका हो गया है. मुख्य सड़क हो या गली सभी में भवन नियमों का पालन पूर्व में कितना किया गया है. इसका अंदाजा लगाया जा सकता है.
नक्शे के लिए करें ऑनलाइन
विभाग के आदेश से नगर निगम क्षेत्र में भवन बनाये जाने के लिये ऑनलाइन सिस्टम लागू है. ऑनलाइन करने के बाद जांच की प्रक्रिया करने के बाद मकान बनाये जाने के लिए नक्शे को पास किया जाता है.
शहर में पार्किंग की सुविधा नहीं
कहने को तो शहर में बड़े मार्केट व मॉल बन गये है. लेकिन किसी के पास पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था नहीं है. कई स्थानों पर तो रोड पर ही वाहनों की पार्किंग की जाती है. और तो और एक- दो स्थानों पर बने मार्केट में पार्किंग शुल्क भी लिये जाते हैं. वहीं, मार्केट संचालन करनेवाले को अपने ग्राहकों को नि:शुल्क में पार्किग की व्यवस्था किये जाने का प्रावधान है.
विभाग के अधिकारी ने नगर निकायों को भेजा निर्देश, सख्ती से पालने करने की दी गयी हिदायत
कम चौड़ी सड़कों रहने पर चौड़ीकरण के लिए भू-भाग पट्टी छोड़ने की शर्त पर नक्शा होगा स्वीकृत

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