हत्या के मामले में महिला समेत पांच को उम्रकैद

Updated at : 30 Jan 2018 5:30 AM (IST)
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हत्या के मामले में महिला समेत पांच को उम्रकैद

हिलसा (नालंदा) : सोमवार को हिलसा के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके पांडेय ने महिला की हत्या के मामले में दोषी पाये गये पांच आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. सजा पानेवालों में एक महिला भी शामिल हैं. पांचों आरोपित मृत कविता देवी की सुसराल नालंदा जिले के खुदागंज थाना […]

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हिलसा (नालंदा) : सोमवार को हिलसा के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके पांडेय ने महिला की हत्या के मामले में दोषी पाये गये पांच आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. सजा पानेवालों में एक महिला भी शामिल हैं. पांचों आरोपित मृत कविता देवी की सुसराल नालंदा जिले के खुदागंज थाना अंतर्गत इमादपुर गांव हैं.

प्रभारी अपर लोक अभियोजक राजाराम सिंह ने बताया कि अस्‍थावां थाने के रजावां गांव निवासी सत्येंद्र कुमार की बहन कविता देवी की शादी खुदागंज थाना क्षेत्र के इमादपुर गांव निवासी त्रिवेणी यादव के पुत्र राजनंदन यादव के साथ हुई थी. 26 अक्तूबर, 2015 को ग्रामीणों ने घटना की सूचना सत्येंद्र कुमार को दी थी. ग्रामीणों ने बताया था कि उसकी बहन कविता देवी की हत्‍या कर लाश को गायब कर दिया गया है. सूचना पर जब वह अपनी बहन की ससुराल गया तो उनकी बहन नहीं मिली और न ही त्रिवेणी यादव को छोड़कर परिवार के अन्य लोग मिले. सत्येंद्र कुमार ने उसी समय त्रिवेणी यादव को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया था.

खुदागंज थाना में सत्येंद्र कुमार ने अपनी बहन के सुसराल वालों के खिलाफ हत्या कर लाश को गायब कर देने की प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसमें पति समेत नौ लोग नामजद किये गये थे. सत्रवाद संख्या 132/16 के तहत इस मामले की सुनवाई हिलसा के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके पांडेय के न्यायालय में हुई, जिसमें कविता देवी के पति राजनंदन यादव, देवर राकेश यादव, दयानंद यादव, ससुर त्रिवेणी यादव एवं सास कुसमी देवी को भादवि की धारा 302 एवं 201 में 25 जनवरी 18 को कोर्ट ने दोषी करार दिया था. सोमवार को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री पांडेय ने दोषी पाये गये पांचों अभियुक्तों को भादवि की धारा 302 में सश्रम आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड तथा भादवि की धारा 201 में तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड नहीं देने पर क्रमश: एक वर्ष एवं छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा मुकर्रर की है. दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी.

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