मारपीट मामले में दो दोषी, 15 की रिहाई

Updated at : 20 Jan 2018 5:58 AM (IST)
विज्ञापन
मारपीट मामले में दो दोषी, 15 की रिहाई

बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के प्रथम त्वरित-न्यायाधीश राम प्रताप अस्थाना ने साक्ष्य सही पाते हुए मारपीट मामले में दो आरोपित गोरे व गेनहारी यादव को दोषी करार किया. तत्पश्चात दोनों को प्रोवेशन बांड लेकर छोड़ दिया गया. जबकि इस मामले में कुल 17 आरोपितों पर आरोप दर्ज किया गया था. साक्ष्य के अभाव में अर्जुन, […]

विज्ञापन

बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के प्रथम त्वरित-न्यायाधीश राम प्रताप अस्थाना ने साक्ष्य सही पाते हुए मारपीट मामले में दो आरोपित गोरे व गेनहारी यादव को दोषी करार किया. तत्पश्चात दोनों को प्रोवेशन बांड लेकर छोड़ दिया गया. जबकि इस मामले में कुल 17 आरोपितों पर आरोप दर्ज किया गया था. साक्ष्य के अभाव में अर्जुन, संजय, रामशीष, अरूण, शरण यादव समेत 15 आरोपितों को रिहा करने का फैसला सुनाया. अभियोजन पक्ष से एपीपी अजय कुमार रस्तोगी ने बहस की थी.

घटना को लगभग 18 वर्षों पूर्व सूचक सह पीड़ित वासुदेव प्रसाद के फर्दबयान पर अस्थावां थाना कांड संख्या 153/2001 के तहत 10 जुलाई 01 को दर्ज किया गया था. जिसके अनुसार सभी आरोपित मजमा बनाकर आये, जब सूचक अपने भाई तथा अन्य के साथ कबड्डी खेल रहा था. सभी आरोपित गाली ग्लौज करने लगे तो पीड़ित अपने घर आ गया. सभी ने घर को घेर लिया और फायर किया, जिससे पीड़ित व उसका भाई गंभीर रूप से जख्मी हो गया. विचारण के दौरान आठ साक्षियों का परीक्षण किया गया था.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन