लूट के आरोपित को एक वर्ष कारावास की सजा

Updated at : 20 Jan 2018 5:58 AM (IST)
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लूट के आरोपित को एक वर्ष कारावास की सजा

हिलसा : अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी देवेश कुमार ने मोटरसाइकिल लूट कांड के आरोपी को एक वर्ष कारावास एवं एक हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है. बताया जाता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ता चंद्रमौली प्रसाद अपने साथी मुन्ना कुमार के साथ निश्चलगंज के पवई गांव से अपने घर लौट रहे थे. इसी बीच […]

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हिलसा : अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी देवेश कुमार ने मोटरसाइकिल लूट कांड के आरोपी को एक वर्ष कारावास एवं एक हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है. बताया जाता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ता चंद्रमौली प्रसाद अपने साथी मुन्ना कुमार के साथ निश्चलगंज के पवई गांव से अपने घर लौट रहे थे. इसी बीच रास्ते में पचमुहवा पुल के पास पिस्तौल का भय दिखाकर अपराधियों ने उनकी बॉक्सर मोटरसाइकिल, ₹20 हजार नगद एवं घड़ी आदि सामान लूट लिया.

इस संबंध में एकंगरसराय थाना कांड संख्या 111 /2003 के तहत मोहम्मद शकील आलम एवं अन्य अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. इसी मामले से संबंधित जीआर संख्या 426 /2003 में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी श्री कुमार ने आरोपी के खिलाफ एक वर्ष कारावास एवं ₹एक हजार अर्थदंड की सजा सुनाई.

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