बिहारशरीफ : जिला न्यायालय को चतुर्थ एसीजेएम मंजूर आलम ने साक्ष्य सही जाते हुए मारपीटर के दो आरोपितों व अरूण मांझी को भादस की धारा 324, 323 व 141 के तहत दोषी करार किया. इन आरोपितों को क्रमश: दो वर्ष, छह माह व एक माह कारावास के साथ एक हजार, पांच सौ व दो सौ रुपये जुर्माने की सजा भी दी. जुर्माने की राशि अदा न करने पर क्रमश: एक माह, 15 व सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी.
सभी आरोपित व पीड़ित सह मूचक योगेन्द्र यादव, सिलाव थाना क्षेत्र के गोरावां गांववासी हैं. सूचक के फर्द बयान पर 17 वर्ष पूर्व 8 जून 04 को सिलाव थाना कांड संख्या 169/04 के तहत आरोप दर्ज किया गया था. जिसके अनुसार पूर्व दुश्मनी विवाद में सूचक जैसे ही अपने गांव के डाकस्थान पर पहुंचा कि आरोपियों ने लाठी डंडे, पसुली व खंती से जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया. मामले के विचारण के दौरान कुल पांच साक्षियों का परीक्षण किया गया था. मामले तीन आरोपियों गोला, साजन व रतन मांझी को प्रथम अपराध का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया.