अवैध खनन करने पर जायेंगे जेल, भेजा नोटिस

Updated at : 12 Oct 2017 10:24 AM (IST)
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अवैध खनन करने पर जायेंगे जेल, भेजा नोटिस

पांच साल की हो सकती है सजा भट्ठा मालिकों को नोटिस देकर जवाब मांगा गया बिहारशरीफ : जिले में संचालित सभी ईंट निर्माताओं व ईंट भट्ठा मालिकों पर जिला प्रशासन की कड़ी नजर है. ऐसे लोग जो बिना लाइसेंस के अवैध तरीके से ईंट तैयार करने के लिए मिट्टी का उत्खनन करते हैं, उन पर […]

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पांच साल की हो सकती है सजा
भट्ठा मालिकों को नोटिस देकर जवाब मांगा गया
बिहारशरीफ : जिले में संचालित सभी ईंट निर्माताओं व ईंट भट्ठा मालिकों पर जिला प्रशासन की कड़ी नजर है. ऐसे लोग जो बिना लाइसेंस के अवैध तरीके से ईंट तैयार करने के लिए मिट्टी का उत्खनन करते हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी. ईंट निर्माताओं व ईंट भट्ठा मालिकों को नोटिस देकर 10 बिंदुओं पर जवाब मांगा गया है. जवाब सही नहीं होने पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी. पर्यावरण सुरक्षा को लेकर सरकार सख्त हो गयी है. ऐसे लोगों पर अब कार्रवाई होनी तय है.
जिले में ऐसे ईंट भट्ठा मालिक भी हैं, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं. प्रभारी खनन निदेशक रवींद्र राम ने बताया कि पर्यावरणीय स्वीकृति एवं बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से अनुज्ञप्ति लेना आवश्यक है. बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के तहत ईंट के लिए मिट्टी उत्खनन के लिए भी अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य है. बिना अनुज्ञप्ति या पट्टा के ईंट के लिए मिट्टी का उत्खनन अवैध है.
ऐसा करने पर पांच वर्षों की कैद के साथ पांच लाख रुपये प्रति हेक्टेयर का जुर्माना भी लग सकता है. प्रशासन को यह जानकारी मिल रही है कि बिना उचित अनुज्ञप्ति के कई ईंट भट्ठों का संचालन हो रहा है. इस पर नकेल कसने के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने रिपोर्ट की मांग की है, जिसे फॉर्मेट में भर कर मालिकों को देना होगा. आदेश आने के बाद विभाग इसकी जांच करने में जुट गयी है.
नियम के अनुसार, विभाग द्वारा यह जांच की जायेगी कि किस रैयत से जमीन ली गयी है. क्या लिखित सहमति प्राप्त की गयी है. साथ ही अंचल का नाम व खनन योजना को कार्यालय से अनुमोदित कराना भी जरूरी है. पर्यावरणीय स्वीकृति ऐसे लोगों द्वारा ली गयी है या नहीं, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्वीकृति प्राप्त है या नहीं, ईंट भट्ठा कब से संचालित है, इस तरह की 10 बिंदुओं पर जानकारी हर हाल में देनी होगी. जो भट्ठा फिलहाल बंद है, उसे भी सभी तरह की जानकारी देनी होगी.
ईंट भट्ठा मालिक का नाम
संचालित स्थान
ईंट निर्माण के लिए अपनी जमीन है या पट्टे की
किस रैयत से जमीन ली गयी
क्या लिखित सहमति प्राप्त की गयी है
अंचल का नाम
खनन योजना खनन कार्यालय से क्या अनुमोदित है
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्वीकृति प्राप्त है
ईंट भट्ठा कब से संचालित है
अब तक कितना टैक्स का भुगतान किया
क्या कहते हैं अधिकारी
निरीक्षण में यदि पाया जाता है कि कोई ईंट भट्ठा बगैर सूचना उपलब्ध कराये चल रहा है, तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
रवींद्र राम, प्रभारी खनन पदाधिकारी
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