बिहारशरीफ : मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के आधार पर चार अक्तूबर, 2017 को वोटर लिस्ट के प्रारूप का प्रकाशन कर दिया गया है. इस प्रारूप में जिन मतदाताओं के नाम या अन्य प्रविष्टि में कोई गड़बड़ी है, तो चार अक्तूबर से 31 अक्तूबर तक दावा और आपत्ति दाखिल कर सकते हैं. निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची को पूरी तरह से फूल प्रूफ बनाने के लिए व्यापक समय बद्ध कार्यक्रम निर्धारित किये गये. ग्राम सभा या स्थानीय निकाय की बैठकों में फोटो मतदाता सूची के संबंधित भाग को पढ़े जाने एवं नामों के सत्यापन का कार्य 11 अक्तूबर से 18 अक्तूबर के बीच कर लिया जाना है.
14 से 21 अक्तूबर के बीच की राजनैतिक दलों के मतदान केंद्र अभिकर्ताओं के साथ दावा एवं आपत्ति प्राप्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया जायेगा. सभी तरह के दावा एवं आपत्तियों का निष्पादन 31 नवंबर तक कर लिया जाना है. 10 जनवरी, 2018 को वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन किया जायेगा. डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने नागरिकों से कहा है कि जिनके नाम या प्रविष्टि में गड़बड़ी है, वे अपने नाम या अन्य प्रविष्टि वोटर लिस्ट में शुद्ध करा लें. सभी प्रकार के आवेदन बीएलओ, प्रखंड कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय व जिला निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध है. साथ ही निर्वाचन विभाग के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, जहां से इसे डाउनलोड किया जा सकता है. अगर वोटर लिस्ट में नाम ना हो, तो फॉर्म छह भरना होगा. प्रवासी भारतीय अपना नाम जोड़ने के लिए फॉर्म छह क भरेंगे. नाम हटाने के लिए फॉर्म सात भरना होगा. अपनी प्रविष्टि में संशोधन के लिए फॉर्म आठ भरकर जमा करना होगा.
यदि एक विधानसभा अंतर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाम स्थानांतरण करवाना है, तो फॉर्म आठ भरना होगा. आवेदन बीएलओ, प्रखंड कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय, जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा कर सकते हैं. इसे ऑनलाइन भी जमा किया जा सकता है. डीएम ने सभी बीएलओ को निर्देश दिया है कि अपने निर्धारित स्थल पर 14 से 21 अक्तूबर के बीच दावा-आपत्ति निष्पादन के लिए मौजूद रहें. सभी प्रपत्रों के साथ समय पर उपस्थित होकर लोगों से दावा-आपत्ति प्राप्त कर उसका निष्पादन करें. एक जनवरी, 2018 को जिनकी उम्र 18 हो रही है, वैसे मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया गया था.