बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के पाक्सो स्पेशल एडीजे प्रथम शशि भूषण प्रसाद सिंह ने नाबालिग छात्रा दुष्कर्म कांड में रिवीजन के लिए हाईकोर्ट गयी अभियोजन को आदेश प्राप्ति का एक मौका और दिया गया है. सुनवाई की अगली तिथि सात अक्तूबर निर्धारित करते हुए कोर्ट ने कहा कि निर्धारित तिथि तक रिवीजन का आदेश प्राप्त कर कोर्ट में प्रस्तुत करें. यदि इस तिथि को आदेश नहीं भी प्रस्तुत किया जाता है तो कोर्ट बिना इंतजार किये फैसले की तिथि पर सुनवाई करते हुए तिथि निर्धारित करेगी.
बताया जाता है कि अभियोजन पक्ष से पीपी मो कैसर इमाम व सोमेश्वर दयाल ने नोडल मोबाइल ऑफिसर को कॉल डिटेल सहित साक्ष्य परीक्षण के कोर्ट में हारिज होने की अर्जी पूर्व में दी थी. जिसे कोर्ट ने आरोपित राजवल्लभ पक्ष के अधिवक्ता वीरेन कुमार व कमलेश कुमार के बहस के बाद खारिज कर दिया था. अभियोजन ने याचिका हाईकोर्ट में रिवीजन के लिए 29 अगस्त को जाने के लिए समय की मांग की थी. परंतु तीन तिथि तक अभियोजन आदेश प्राप्त नहीं कर सकी है. अभियोजन की समय मांग का अधिवक्ता वीरेन कुमार, कमलेश कुमार ने विरोध किया.