बिहारशरीफ : जिला परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश संजय कुमार सिंह ने भरण-पोषण वाद संख्या 90एम/2015 के विपक्षी भूतनाथ रोड कंकड़बाग, पटना निवासी पति डॉ अमित कुमार को 19 सितंबर को भरण-पोषण भुगतान की अंतिम तिथि निर्धारित करने का आदेश दिया था. मार्च 2017 में ही परिवार न्यायालय ने विपक्षी को दस हजार रुपये प्रतिमाह भत्ता परिवादी को भुगतान करने का आदेश पारित किया था. परंतु अब तक विपक्षी ने कोर्ट आदेश की अवहेलना करते हुए एक बार भी भुगतान नहीं किया.
कोर्ट की निर्धारित तिथि पर आया भी तो भुगतान के बदले परिवादी पत्नी डॉ आकांक्षा कुमारी उसके पिता बिहार थाना क्षेत्र के नई सराय निवासी रिटायर डॉ रामनरेश कुमार पटेल व मां की कोर्ट परिसर में ही पिटाई कर दी. जबकि भरण-पोषण भत्ता के भुगतान न करने पर कोर्ट ने विपक्षी पर डीडब्ल्यू निर्गत आरंभ किया है. आवेदिका की शादी विपक्षी से सात मई 2014 को लगभग 14 लाख रुपये के नकद लेनदेन के साथ हुई थी. शादी के बाद आवेदिका पति के साथ दस दिनों बाहर घूमने गयी.
जब वापस लौटी तो पति व ससुराल वालों का रवैया ही बिल्कुल बदला था. सभी लोग दो लाख रुपये नकद की मांग पूर्ति के लिए प्रताड़ित करने लगे और सभी दिये गये सामान रखते हुए मायके छोड़ दिया. बिना मांग पूर्ति के ससुराल न आने को कहा. अंतत: आवेदिका ने 20 मई 2015 को बिहारशरीफ परिवार न्यायालय में भरण-पोषण के तहत मामला दायर किया. पति-पत्नी ससुर सभी पढ़े लिखे डॉक्टर की यह दशा व व्यवहार देखकर परिसर में आये अन्य लोग हतप्रभ रह गये. जबकि मारपीट के बाद विपक्षी डॉ अमित कुमार को बिहार थाना पुलिस ने हिरासत में ले लिया.