राजबल्लभ की जमानत पर बहस,आदेश सुरक्षित

Updated at : 15 Sep 2017 3:23 AM (IST)
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राजबल्लभ की जमानत पर बहस,आदेश सुरक्षित

बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के पाक्सो स्पेशल प्रथम एडीजे शशि भूषण प्रसाद सिंह के कोर्ट में 13 सितंबर को नाबालिग रेप कांड के अारोपित राजबल्लव द्वारा दाखिल जमानत अर्जी पर बहस की गयी. अधिवक्ता कमलेश कुमार ने अर्जी पर बहस करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा भयमुक्त वातावरण में साक्ष्य कराने के लिए हाईकोर्ट […]

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बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के पाक्सो स्पेशल प्रथम एडीजे शशि भूषण प्रसाद सिंह के कोर्ट में 13 सितंबर को नाबालिग रेप कांड के अारोपित राजबल्लव द्वारा दाखिल जमानत अर्जी पर बहस की गयी. अधिवक्ता कमलेश कुमार ने अर्जी पर बहस करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा भयमुक्त वातावरण में साक्ष्य कराने के लिए हाईकोर्ट द्वारा दिये गये जमानत आदेश को खारिज कर दिया था.

जबकि इस आदेश पर राजबल्लव गत वर्ष दो अक्तूबर को जेल से बाहर थे. परंतु आदेश खारिज होने के बाद पुन: न्यायिक हिरासत में उसी अवधि से हैं. परंतु अब साक्ष्य और बहस इस मामले में पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है.
दोनों पक्ष एक माह पूर्व ही अपना-अपना लिखित बहस तक कोर्ट में समर्पित कर चुके हैं. ऐसी स्थिति में जमानत आरोपित की स्वीकृत की जाये. बहस के बाद आदेश सुरक्षित रखा गया है और इसकी तिथि 18 सितंबर निर्धारित की गयी है.
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