दुर्घटना के जिम्मेवार बस चालक को मिली सजा

Updated at : 03 Aug 2017 4:16 AM (IST)
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दुर्घटना के जिम्मेवार बस चालक को मिली सजा

बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के षष्टम एसीजेएम अविनाश शर्मा ने दुर्घटना के जिम्मेवार आरोपित बस चालक जगलाल चौधरी को छह माह की साधारण कारावास की सजा दी. आरोपित को भादस की धारा 279 व 337 में दोषी करार दिया गया. इन धाराओं के तहत आरोपित को एक हजार व पांच सौ रुपये का जुर्माना भी […]

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बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के षष्टम एसीजेएम अविनाश शर्मा ने दुर्घटना के जिम्मेवार आरोपित बस चालक जगलाल चौधरी को छह माह की साधारण कारावास की सजा दी. आरोपित को भादस की धारा 279 व 337 में दोषी करार दिया गया. इन धाराओं के तहत आरोपित को एक हजार व पांच सौ रुपये का जुर्माना भी अदा करना होगा. जिसे अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास होगा.

13 वर्ष पूर्व इस घटना के पीड़ित सह मामले के सूचक अस्थावां थाना क्षेत्र के डुमरावां ग्रामवासी देवी सिंह के बयान पर कांड संख्या 272/04 के तहत आरोप दर्ज किया गया था. इस मामले के एक अन्य आरोपित ट्रक चालक जवाहर राम का विचारण अलग से किया जा रहा है.

आरोपित जगलाल चौधरी नालंदा जिला के शेरपुर ग्रामवासी है. विचारण के दौरान पांच साक्षियों का परीक्षण किया गया था. अभियोजन पक्ष से एपीओ प्रदीप कुमार ने बहस की थी.
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