गैर इरादतन हत्या मामले में चार वर्ष की सजा

Updated at : 20 Aug 2024 9:08 PM (IST)
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गैर इरादतन हत्या मामले में चार वर्ष की सजा

27 वर्ष के बाद आया फैसला, एडीजे -11अंकुर गुप्ता ने सुनायी सजा

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संवाददाता, मुजफ्फरपुर

जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट व हत्या के मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे -11 अंकुर गुप्ता ने दोषी पाते हुए सकरा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर निवासी दीप नारायण ठाकुर को चार वर्ष के सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी है. कोर्ट ने भादवि की धारा 304 पार्ट 1 में दोषी पाते हुए सजा सुनायी. जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट में सकरा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर निवासी बच्चू लाल पासवान की हत्या 1997 में कर दी गयी थी. घटना के बाद मृतक बच्चू लाल पासवान के पिता व सकरा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर निवासी हरीशचंद्र पासवान के बयान पर ग्रामीण दीपनरायण ठाकुर, फकीरा ठाकुर, ओम प्रकाश ठाकुर के विरुद्ध सकरा पुलिस ने मामला दर्ज किया था. सकरा पुलिस को दिये बयान में हरीशचंद्र पासवान ने बताया था कि 10 अगस्त 1997 की सुबह 7:30 बजे दीप नारायण ठाकुर, ओम प्रकाश ठाकुर व फकीरा ठाकुर मेरे दरवाजे के सामने खैनी के बीज की बोआई करने लगे. ऐसे में मेरा पुत्र बच्चू लाल पासवान उसका विरोध करते हुए वहां बुआई करने से मना किया. इसी बीच सभी आरोपी मेरे पुत्र के साथ मारपीट करने लगे. इसी क्रम में दीप नारायण ने लाठी से बेटे के सिर पर वार किया. बेटा वहीं बेहोश हो गया. आनन फानन में मुजफ्फरपुर लाये जहां डाक्टरों ने पटना रेफर कर दिया. वहां इलाज के क्रम में पटना में बेटे की मौत हो गयी थी.

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