मुजफ्फरपुर: नाबालिग किशोरी के अपहरण मामले में दोषी करार, पॉक्सो कोर्ट 13 जुलाई को सुनाएगा सजा

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नाबालिग किशोरी के अपहरण मामले में दोषी करार

मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र में किशोरी को अगवा करने के आरोपी संजीव कुमार को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। सजा पर फैसला 13 जुलाई को सुनाया जाएगा।

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Muzaffarpur latest judgment: मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक 17 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर अगवा करने के आरोपी संजीव कुमार को कोर्ट ने दोषी करार दिया है.सत्र विचारण के बाद विशेष कोर्ट पॉक्सो एक्ट संख्या-एक के जज धीरेंद्र मिश्रा ने यह फैसला सुनाया. इस हाई-प्रोफाइल मामले में कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को कसूरवार पाया है. अब इस मामले में दोषी संजीव कुमार को दी जाने वाली सजा के बिंदु पर आगामी 13 जुलाई को सुनवाई की जाएगी.

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विशेष लोक अभियोजक ने पेश किए पुख्ता गवाह और सबूत

अदालती कार्रवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नरेंद्र कुमार ने अभियोजन पक्ष की ओर से कमान संभाली. उन्होंने अदालत के सामने पीड़िता का पक्ष मजबूती से रखते हुए सभी जरूरी गवाह और वैज्ञानिक व परिस्थितिजन्य साक्ष्य पेश किए. इन पुख्ता सबूतों के आगे बचाव पक्ष की दलीलें टिक नहीं सकीं और माननीय न्यायाधीश ने आरोपी संजीव कुमार को दोषी ठहराने का फैसला सुरक्षित कर सुना दिया.

2024 में दर्ज हुई थी चार्जशीट

इस पूरे सनसनीखेज मामले की शुरुआत पीड़िता की मां द्वारा दर्ज कराई गई एक शिकायत से हुई थी. नाबालिग बेटी के अचानक लापता होने के बाद पीड़िता की मां ने सकरा थाने में आरोपी के खिलाफ बहला-फुसलाकर अगवा करने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी. पुलिस ने मुस्तैदी से मामले की जांच करते हुए पीड़िता को बरामद किया और आवश्यक साक्ष्य जुटाए. इसके बाद मामले के विवेचक (आईओ) ने 7 जून 2024 को आरोपी संजीव कुमार के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अब अपना बड़ा फैसला दिया है.


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