तकनीकी भूल होने पर सुधार करने में व्यवसायियों को हो रही परेशानी
व्यवसायियों और उद्यमियों के जीएसटी रिटर्न में भूल पर अब जीएएस पोर्टल से इमेल पर नोटिस भेजा जा रहा है. पिछले 15 दिनों में जीएसटी में चूक पर 40 उद्यमियों को नोटिस जारी किया गया है. इन्हें अब तकनीकी भूलो को सुधार करने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. जीएसटी का नियम सख्ती के साथ बनाया गया है. इस वजह से व्यवसायी और टैक्स प्रोफेशनल्स के पास गलती होने पर बचाव का कोई विकल्प मौजूद नहीं है. जीएसटी की यह सख्ती व्यापार और उद्योग के लिये परेशानी बन गयी है. तकनीकी भूल होने की स्थिति में सुधार के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है. टैक्सेशन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप कुमार वर्मा ने बताया कि जीएसटी नियम के अनुसार तकनीकी भूल का फ्रॉड माना जा रहा है. इस कारण बड़ी तादाद में फ्रॉड का मामला व्यापारियों पर दर्ज है. तकनीकी भूल होने पर अधिकांश मामले सेक्शन 74 में दर्ज होते हैंं, जबकि इस सेक्शन का सीधा मतलब है कि व्यापारी ने कर चोरी की है और उनसे जुर्माना वसूल करना है. विभाग को इसमें सुधार करना चाहिए. इन कमियों में सुधार जीएसटी कमेटी ही कर सकती है.
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