मुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर
जिले के 11 विधानसभा क्षेत्रों के सीटों के लिए शुक्रवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 17 अक्तूबर तक चलेगी. चुनावी कार्यक्रम के तहत, रविवार और सार्वजनिक अवकाश के दिनों में नामांकन पत्र दाखिल नहीं किये जा सकेंगे. नामांकन प्रक्रिया को देखते हुए कलेक्ट्रेट की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. नामांकन की अवधि में कलेक्ट्रेट में प्रवेश के लिए सिर्फ मुख्य गेट का इस्तेमाल किया जा सकेगा, जबकि अन्य सभी गेट बंद कर दिये गये हैं. कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर भी तीन स्थानों पर बैरिकेडिंग की गयी है. इन बैरिकेडिंग स्थलों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस पदाधिकारी की तैनाती सुनिश्चित की गयी है. सुरक्षा कारणों से, मुख्य गेट से आरओ कार्यालय तक केवल उम्मीदवार और उनके प्रस्तावक को ही अंदर आने की अनुमति दी गयी है. यह व्यवस्था शांतिपूर्ण और सुरक्षित नामांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गयी है.आरओ कार्यालयों में खास व्यवस्था
सभी 11 विधानसभा क्षेत्रों के लिए संबंधित आरओ (रिटर्निंग ऑफिसर) कार्यालयों में नामांकन की विशेष व्यवस्था की गयी है..उम्मीदवारों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क भी बनाये गये हैं, जहां वे नामांकन से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं.अभ्यर्थी के लिए आवश्यक कागजात
निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप या अन्य संबंधित प्रपत्रउम्मीदवार और उसके प्रस्तावक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रस्तावक
प्रारूप 26 में शपथ पत्र, जिसे नोटरी पब्लिक या शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत सत्यापित किया गया हो.इस शपथ पत्र में उम्मीदवार की आपराधिक पृष्ठभूमि, संपत्ति, देनदारियां, शैक्षिक योग्यता आदि का विवरण देना होता है.
शपथ पत्र में कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए.सुरक्षा/जमानत राशि जमा करने की रसीद निर्वाचन अधिकारी के पास निर्धारित जमानत राशि जमा करने का प्रमाण़
निर्वाचक नामावली की प्रमाणित प्रति उस निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची के उस भाग की प्रमाणित प्रति, जिसमें उम्मीदवार का नाम और मतदाता क्रमांक दर्ज हो़यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट से चुनाव लड़ रहा है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति आवश्यक है.
नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद और संवीक्षा की तारीख से पहले उम्मीदवार को शपथ लेनी होती है. इसका प्रारूप भी आवश्यक होता है.मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, या अन्य सरकारी दस्तावेज़।उम्मीदवार को अधिकतम चार सेट नामांकन पत्र दाखिल करने की अनुमति होती है, लेकिन जमानत राशि केवल एक ही बार जमा करनी होती है.
किस क्षेत्र का नामांकन किस कार्यालय में
विधानसभा क्षेत्र (विस) निर्वाची पदाधिकारी का कार्यालयशुल्क एवं राशि प्राप्ति स्थल (जहां अलग है)
गायघाट-88एसडीओ पूर्वी का कार्यालय-औराई-89जिला पंचायती राज पदाधिकारी का कार्यालय-
मीनापुर-90अपर समाहर्ता, विभागीय जांच का कार्यालयजिला नजारत कार्यालयबोचहां-91 (अजा)जिला आपूर्ति पदाधिकारी का कार्यालयजिला नजारत कार्यालय
सकरा-92 डीसीएलआर पूर्वी का कार्यालय-कुढ़नी-93 डीसीएलआर पश्चिमी का कार्यालय-
मुजफ्फरपुर-94नगर आयुक्त और आइसीससी भवन –कांटी-95अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन का कार्यालय-
बरुराज-96उप विकास आयुक्त का कार्यालय-पारू-97एसडीओ पश्चिमी का कार्यालय-
साहेबगंज-98जिला भू-अर्जन पदाधिकारी का कार्यालयडिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

