हर्ष फायरिंग : रिटायर्ड प्रोफेसर को कोर्ट से बड़ी राहत, 'नो कोर्सिव' का आदेश; 16 जुलाई को अगली सुनवाई

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मुजफ्फरपुर हर्ष फायरिंग: प्रोफेसर को कोर्ट से राहत, 16 को...

मुजफ्फरपुर जिला के साहेबगंज थाना क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान हुई हर्ष फायरिंग मामले में सेवानिवृत्त प्रोफेसर रमेंद्र सिंह को अदालत से बड़ी राहत मिली है. प्रधान जिला जज ने 'नो कोर्सिव' का आदेश जारी किया है.

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Firing Case Muzaffarpur: मुजफ्फरपुर जिला के साहेबगंज थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह के दौरान हुई हर्ष फायरिंग (Celebratory Firing) के मामले में आरोपित नारायणी हॉस्टल के मालिक और सेवानिवृत्त प्रोफेसर रमेंद्र सिंह को अदालत से बड़ी राहत मिली है. प्रधान जिला जज (Principal District Judge) ने इस मामले में सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ 'नो कोर्सिव' (No Coercive Action - दंडात्मक कार्रवाई या गिरफ्तारी पर रोक) का आदेश जारी किया है.

एडीजे-10 के कोर्ट में ट्रांसफर हुआ मामला

मामले की गंभीरता और कानूनी प्रक्रियाओं को देखते हुए प्रधान जिला जज ने इस अग्रिम जमानत याचिका (Anticipatory Bail Plea) पर आगे की सुनवाई के लिए इसे जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-10 (ADJ-10) की अदालत में स्थानांतरित (Transfer) कर दिया है. अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 16 जुलाई की तिथि मुकर्रर की है.

क्या है पूरा मामला?

  • कहाँ की है घटना: यह पूरा मामला साहेबगंज थाना क्षेत्र के परसौनी जहांगीर गांव का है.
  • समारोह: गांव में मुकेश पाठक नामक व्यक्ति की बेटी की शादी का समारोह आयोजित था, जिसमें कई अतिथि शामिल हुए थे.
  • फायरिंग का आरोप: इसी शादी समारोह के दौरान आरोपित सेवानिवृत्त प्रोफेसर रमेंद्र सिंह के सुरक्षा गार्ड (Guard) ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से हर्ष फायरिंग की थी, जिसके बाद यह कानूनी मामला दर्ज हुआ.

लाइसेंसधारी होने के नाते प्रोफेसर रमेंद्र सिंह को भी इस मामले में आरोपित बनाया गया है, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी


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Premanshu Shekhar

लेखक के बारे में

By Premanshu Shekhar

I have 16 years of journalism experience, working as a Bureau Chief at Prabhat Khabar muzaffarpur. My writing focuses on crime,political, social, and current topics.I have experience covering assembly and parliamentary elections reporting.

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