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युवक की गला रेतकर हत्या में आरोपित को आजीवन कारावास

Life imprisonment to the accused

20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया, मृतक के परिजनों को मुआवजे का आदेश साढ़े चार साल पहले मोतीपुर के पाना छाप गांव में हुई थी गला रेतकर हत्या मुजफ्फरपुर. मोतीपुर के पाना छाप गांव में पांच साल पहले युवक की गला रेतकर बेरहमी से की गयी हत्या में उसी गांव के मो. खुर्शीद को बुधवार को एडीजे एक नमिता सिंह ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी. 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. जुर्माने की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कैद होगी. खुर्शीद इस मामले में साढ़े चार साल से जेल में बंद है. एपीपी संगीता शाही ने मामले में अभियोजन साक्ष्य पेश किया. उन्होंने बताया कि आठ गवाहों का बयान कोर्ट में दर्ज कराया गया, जो सजा का मूल आधार बना है. एपीपी ने बताया कि जरीना खातून के इकलौते पुत्र मो. शहबाज की हत्या एक जुलाई 2020 को गला रेतकर कर दी गयी थी. जरीना के बयान पर मोतीपुर थाने में खुर्शीद समेत चार लोगों को नामजद आरोपित बनाते हुए एफआइआर दर्ज करायी गयी थी.

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Prabhat Khabar News Desk
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