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आइटीआर फॉर्म जनवरी में, नया इनकम टैक्स एक अप्रैल से लागू

Updated at : 22 Nov 2025 12:59 AM (IST)
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आइटीआर फॉर्म जनवरी में, नया इनकम टैक्स एक अप्रैल से लागू

ITR form in January, new income tax applicable from April 1

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सरलीकृत फॉर्म से करदाताओं को रिटर्न भरने में होगी आसानी उपमुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर आयकर विभाग जनवरी तक सरलीकृत आयकर अधिनयम 2025 के तहत आइटीआर फॉर्म व नियमों को लागू कर देगा. इससे करदाता को बड़ी राहत मिलेगी. एक अप्रैल 2026 से देश में बिल्कुल नया इनकम टैक्स एक्ट लागू होने वाला है. बार टैक्सेशन एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप कुमार वर्मा ने कहा कि पुराने 1961 वाले इनकम टैक्स एक्ट की जगह अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो जायेगा. सीबीडीटी के अनुसार नया कानून आने के बाद आटीआर फॉर्म व दूसरे सारे फॉर्म को पूरी तरह से सरल व आसान किया जा रहा है. इसका मकसद टैक्स अनुपालन को सरल व करदाता के लिए अधिक अनुकूल बनाना है. जनवरी तक सभी आइटीआर फॉर्म, टीडीएस की तिमाही रिटर्न व बाकी फॉर्म को नये सिरे से डिजाइन किया जा रहा है. नये अधिनियम कर कानूनों को सरल बनायेगा और कानून में शब्दों की अधिकता को कम करेगा, जिससे इसे समझना आसान हो जायेगा. नया कानून कोई नयी कर दर लागू नहीं करेगा, सिर्फ भाषा को सरल बनायेगा. 1961 के आयकर अधिनियम में धाराओं की संख्या 819 से घटकर 536 व अध्यायों की संख्या 47 से घटाकर 23 होगी. नये कानून में शब्दों की संख्या 5.12 लाख से घटा 2.6 लाख कर दिया गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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Navendu Shehar Pandey

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By Navendu Shehar Pandey

Navendu Shehar Pandey is a contributor at Prabhat Khabar.

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