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एमएसटी पर स्लीपर में यात्रा करना पड़ा मंहगा, टीटीइ व यात्री में हुआ विवाद

Dispute between TTE and passenger

यात्री को 380 रुपए काटा गया जुर्माना

वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर

मासिक सीजन टिकट (एमएसटी) पर स्लीपर कोच में यात्रा करना एक यात्री को महंगा पड़ गया. सोमवार को अवध एक्सप्रेस में सफर कर रहे एक यात्री से टीटीइ ने 380 रुपए का जुर्माना वसूल लिया, जिसके बाद ट्रेन में जमकर विवाद हुआ. यात्री ने न सिर्फ जुर्माना देने से पहले विरोध किया, बल्कि इस मामले को रेलवे के ऑनलाइन शिकायत प्लेटफॉर्म पर भी उठा दिया. बरौनी से मुजफ्फरपुर जा रहे प्रभात कुमार के पास वैध मासिक सीजन टिकट था. लेकिन एमएसटी वाले को सामान्य श्रेणी में यात्रा करना है. यात्री ने आरोप लगाया कि उसी कोच में कई और लोग भी एमएसटी पर यात्रा कर रहे थे, लेकिन केवल उन्हें ही अपमानित करके फाइन किया गया.

सीनियर डीसीएम ने दिया जवाब

इस मामले पर सीनियर डीसीएम समस्तीपुर ने कहा कि यात्री के पास बिना उचित प्राधिकार के स्लीपर कोच में यात्रा करने का प्रमाण नहीं था, इसलिए नियम के अनुसार फाइन किया गया. रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया कि इएफटी रसीद जारी की गई थी, जिसका मतलब है कि जुर्माना नियमों के तहत लिया गया था.

पूरा घटनाक्रम

प्रभात कुमार सोमवार को अवध एक्सप्रेस से बरौनी से मुजफ्फरपुर की यात्रा कर रहे थे. उनके पास सामान्य कोच के लिए मासिक सीजन टिकट था. जब टीटीइ ने टिकट चेक किया तो प्रभात कुमार स्लीपर कोच में बैठे थे. इसी को लेकर टीटीइ ने उनसे अतिरिक्त किराया और जुर्माना मांगा, जो कि कुल 380 रुपए था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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