बीआरएबीयू ने उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराने के नियम में की सख्ती मुजफ्फरपुर. बीआरएबीयू ने सूचना के अधिकार के तहत परीक्षा के बाद उत्तरपुस्तिका मांगने के मामले में नई नियमावली तैयार की है. परीक्षा परिणाम जारी होने की तिथि से छह महीने के भीतर ही स्टूडेंट्स को आरटीआइ से मांगने पर उत्तरपुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी. अबतक स्नातक, पीजी, बीएड व अन्य प्रोफेशनल कोर्स का परिणाम जारी होने के बाद छात्र-छात्राएं कॉपी की मांग करते थे. आरटीआइ से कॉपी मांगने के लिए फीस जमा करते थे. इसके बाद उन्हें कॉपी उपलब्ध कराई जाती थी. कई छात्र-छात्राएं परिणाम जारी होने के डेढ़-दो वर्ष बाद भी आवेदन करते थे. प्रत्येक वर्ष विवि में पांच लाख से अधिक छात्र-छात्राओं की परीक्षा होती है. ऐसे में उनकी 25 लाख से अधिक कॉपियों को स्टोर में रखा जाता है. विद्यार्थियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है. ऐसे में विश्वविद्यालय की ओर से कहा गया है कि यदि किसी छात्र को परिणाम जारी होने के बाद अंक से संतुष्टि नहीं हो और वे अपनी उत्तरपुस्तिका को देखना चाहें तो छह महीने के भीतर आवेदन कर दें. इसके बाद आवेदन करने की स्थिति में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध नहीं कराई जाएगी. विश्वविद्यालय की ओर से यह भी कहा गया है कि उत्तर पुस्तिका पर चैलेंज करने का प्रावधान नहीं है. यदि कोई छात्र कॉपियों की फिर से जांच करवाना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें हाई कोर्ट में 10 हजार रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा. इसके बाद कोर्ट के निर्देशानुसार कार्रवाही होगी.
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परिणाम जारी होने के छह महीने तक ही आरटीआइ से देख सकेंगे उत्तर पुस्तिका
परिणाम जारी होने के छह महीने तक ही आरटीआइ से मांग सकेंगे उत्तर पुस्तिका
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