मुजफ्फरपुर : गाड़ी लूट मामले की सुनवाई कर रहे एसीजीएम जावेद आलम ने दोषी पाते हुए पटना कुम्हरटोली कंकड़बाग निवासी मो सरफराज उर्फ सैफ व पटना बहादुरपुर निवासी मनीष कुमार को दो वर्ष की सजा सुनायी. 20 हजार अर्थदंड भी लगाया. विदित हो कि एक मई 15 को गोबरसही साइंस कॉलेज के पास से हथियारबंद बोलेरो सवार ने इनोवा कार सवार को अगवा कर उसकी गाड़ी लूट ली़ इसकाे लेकर पटना के गोपालपुर थाना क्षेत्र के कामताचक निवासी अजीत कुमार ने अज्ञात बोलेरो सवार अपराधियों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था़
इसके बाद पुलिस हरकत में आयी़ अपराधियों को चिह्नित करते हुए पटना निवासी मो सरफराज व मनीष कुमार को दबोचा़ उसके विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र समर्पित किया़ अजीत कुमार ने पुलिस को दिये बयान में बताया था कि मैं वैशाली जिले के मनिक पुर पकड़ी निवासी राजू कुमार सिंह के यहां काम करता था़ घटना के दिन राजीव कुमार सिंह के फूफा जो सदर थाना क्षेत्र के प्रभात तारा अस्पताल के पास रहते हैं, उनकी तबीयत खराब होने के कारण गाड़ी मालिक के कहने पर उन्हें लाने इनोवा से मुजफ्फरपुर आ रहा था़
गाड़ी राजू कुमार सिंह के भाई रणवीर सिंह चला रहे थे़ साइंस कॉलेज के पास तो पीछे से एक बोलेरो आया और आगे से ओवरटेक करके गाड़ी रूकवा दी़ जबरन गाड़ी में घुस गये और अगवा कर दरभंगा रोड ले गये़ मारपीट कर रास्ते में मरा समझ छोड़ गाड़ी लेकर भाग गये़