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जंकशन पर नहीं होगी अनुमति बगैर सामान की ब्रिकी

जंकशन पर नहीं होगी अनुमति बगैर सामान की ब्रिकी फोटो : दीपक डीआरएम ने जंकशन पर किया स्टालों का निरीक्षण- बगैर अनुमति वाले खाद्य पदार्थों को डस्टबीन में फेंका- पांच स्टॉल संचालकों पर छह हजार रुपये का जुर्माना संवाददाता, मुजफ्फरपुर जंकशन स्थित स्टॉलों पर जिन सामानों की बिक्री की अनुमति नहीं दी गयी है, उन […]

जंकशन पर नहीं होगी अनुमति बगैर सामान की ब्रिकी फोटो : दीपक डीआरएम ने जंकशन पर किया स्टालों का निरीक्षण- बगैर अनुमति वाले खाद्य पदार्थों को डस्टबीन में फेंका- पांच स्टॉल संचालकों पर छह हजार रुपये का जुर्माना संवाददाता, मुजफ्फरपुर जंकशन स्थित स्टॉलों पर जिन सामानों की बिक्री की अनुमति नहीं दी गयी है, उन सामानों की बिक्री नहीं की जा सकती है. अगर स्टॉल बिक्री करते हैं तो यह नियम के विरुध है. ये बातें पूर्व मध्य रेलवे के डीआरएम एमके अग्रवाल ने सोमवार को जंकशन स्थित निरीक्षण के दौरान कहीं. उन्होंने प्लेटफॉर्म संख्या एक पर स्थित सुधा मिल्क पार्लर में रखी गयी सभी सामग्री की जांच की. जांच के दौरान दुध पर उत्पादित तिथि नहीं रहने के कारण उसे डस्टबीन में फेंकवा दिया. इसके बाद डीआरएम ने स्टॉल की जांच की. इसमें दूसरी कंपनी का कोल्ड ड्रिंक मौजूद होने के कारण उसे भी डस्टबीन में फेंकवा दिया. स्टॉल में पेड़ा व पेस्ट्री पर डस्ट पड़े होने के कारण उसे भी डस्टबीन में फेंकवा दिया. इसके साथ ही पांच स्टॉल संचालकों पर छह हजार रुपये का जुर्माना किया. प्लेटफॉर्म संख्या तीन व चार पर लगे स्टॉल की भी डीआरएम ने जांच की. इसमें खराब सामग्री रखने व अपने स्टॉल से बाहर सामान रखने को लेकर चार स्टॉल को चार हजार रुपये फाइन किया. यूटीएस व आरक्षण काउंटर की भी जांच की. वहां खामी पाये जाने पर स्टेशन अधीक्षक को फटकार लगायी. पवन एक्प्रेस के पेंट्रीकार संचालक पर करें जुर्माना प्लेटफॉर्म संख्या तीन पर खड़ी पवन एक्सप्रेस के पेंट्रीकार की भी जांच डीआरएम ने की. जांच के दौरान गंदगी रहने पर पेंट्रीकार मैनेजर को दो हजार रुपये जुर्माना किया. खाने-पीने की सामग्री जांच के दौरान बिना अनुमति वाली कंपनी का पानी व कोल्ड ड्रिंक रखे जाने पर उसे डस्टबीन में फेंक दिया. पेंट्रीकार का लाइसेंस की जांच करने पर उसकी तिथि 30 नवंबर तक ही होने पर बनारस के डीआरएम को फोन कर वहां पहुंचने पर बिना टिकट चलने के एवज में पवन एक्सप्रेस के पेंट्रीकार पर जुर्माना करने की बात कही. समय पर स्टॉल की करें जांच डीआरएम ने निरीक्षण के दौरान डीसीआइ को समय-समय पर स्टॉलों की जांच करने व कौन सी सामग्री बेचनी है, इसकी जानकारी देने की बात कही. उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारी को स्टॉल का बिजली बिल समय पर नहीं भेजने व भुगतान नहीं लेने के एवज में फटकार लगायी. निरीक्षण के दौरान किसी भी स्टॉल के पास हर महीने बिजली भुगतान की रसीद नहीं मिली. वर्ष 2013 का बिजली बिल का 2015 अक्तूबर में भुगतान रसीद स्टॉल संचालक दिखा रहे थे. स्टॉल संचालक को हर महीने बिजली बिल भुगतान करने का निर्देश दिया.

Prabhat Khabar Digital Desk
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