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सिवाईपट्टी थानाध्यक्ष पर ₹5000 का जुर्माना

Updated at : 11 Jul 2025 10:36 PM (IST)
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सिवाईपट्टी थानाध्यक्ष पर ₹5000 का जुर्माना

सिवाईपट्टी थानाध्यक्ष पर ₹5000 का जुर्माना

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संवाददाता, मुजफ्फरपुर पॉक्सो एक्ट के एक मामले में विशेष कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर सिवाईपट्टी थानाध्यक्ष पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. विशेष कोर्ट पॉक्सो एक्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्रा ने यह कार्रवाई तब की, जब पूर्व में जारी किए गए समन और जमानतीय वारंट का कई महीनों तक निष्पादन नहीं किया गया और आरोपित को कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका. न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्रा ने आदेश दिया है कि जुर्माने की यह राशि सिवाईपट्टी थानाध्यक्ष के वेतन से वसूल कर डीएलएसए (जिला विधिक सेवा प्राधिकार) में जमा करायी जाये. साथ ही वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को भी यह आदेश दिया गया है कि वे इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें और जब तक राशि की वसूली नहीं हो जाती, तब तक दोषी पुलिस अधिकारी का वेतन रोक दिया जाए. इस आदेश की एक प्रति एसएसपी को भी भेजी गयी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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Prabhat Kumar

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By Prabhat Kumar

I am working as a chief reporter at Prabhat Khabar muzaffarpur. My writing focuses on district administration, political, social, and current topics.

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