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मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामला : दिल्ली की अदालत ने अंतिम दलीलें सुननी शुरू की

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न मामले में अंतिम दलीलें सुननी शुरू कर दी है. अदालत के बंद कमरे में हुई सुनवाई से जुड़े एक वकील ने बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ ने सीबीआई और आरोपी के वकीलों से अपनी दलीलें 30 सितंबर तक […]

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न मामले में अंतिम दलीलें सुननी शुरू कर दी है. अदालत के बंद कमरे में हुई सुनवाई से जुड़े एक वकील ने बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ ने सीबीआई और आरोपी के वकीलों से अपनी दलीलें 30 सितंबर तक पूरी करने को कहा.

वकील ने बताया कि सीबीआई ने सोमवार को अपनी दलीलें पूरी कर ली और अदालत आरोपियों की दलीलें मंगलवार को सुनेगी. इससे पहले, अदालत ने मामले में 21 लोगों के खिलाफ बलात्कार की आपराधिक साजिश रचने सहित विभिन्न आरोप तय किये हैं. मामले में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर पर यौन अपराधों से बाल संरक्षण (पॉक्सो) कानून के प्रावधान लगाये गये हैं. आरोपियों में बालिका गृह के कर्मचारी और समाज कल्याण विभाग के अधिकारी शामिल हैं.

यह मामला टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की एक रिपोर्ट के बाद प्रकाश में आया था. उच्चतम न्यायालय के एक आदेश के बाद यह मामला बिहार से दिल्ली स्थानांतरित किया गया और इस मामले की सुनवाई साकेत की एक अदालत में रही है.

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