मद्य निषेध के सवा लाख कांडों में मात्र 186 में सजा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 26 May 2019 2:24 AM
मुजफ्फरपुर : राज्य सरकार के शराबबंदी कानून का सख्ती से पालन नहीं हो रहा है. पुलिस की धीमी जांच व उत्पाद मामलों के विचारण के लिए न्यायालय की कमी सहित अन्य कारणों से उत्पाद अधिनियम के तहत दर्ज मामलों के आरोपितों को सजा नहीं मिल पा रही है.अब तक इस मामले में पूरे प्रदेश में […]
मुजफ्फरपुर : राज्य सरकार के शराबबंदी कानून का सख्ती से पालन नहीं हो रहा है. पुलिस की धीमी जांच व उत्पाद मामलों के विचारण के लिए न्यायालय की कमी सहित अन्य कारणों से उत्पाद अधिनियम के तहत दर्ज मामलों के आरोपितों को सजा नहीं मिल पा रही है.अब तक इस मामले में पूरे प्रदेश में करीब सवा लाख मामलों में से मात्र 186 केस में ही सजा मिलने से विभाग चिंतित है.
मुख्य सचिव के समीक्षा बैठक में इसका खुलासा हुआ हैं. मुख्य सचिव ने सभी जिले के डीएम व एसएसपी को उत्पाद अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की हर सप्ताह समीक्षा कर रिपोर्ट समर्पित करने का निर्देश दिया है. मुख्य सचिव ने चिंता जाहिर करते हुए मद्य निषेध को लेकर दर्ज मामले में की जा रही कार्रवाई व विचारण के स्थिति की हर सप्ताह समीक्षा कर रिपोर्ट भेजने का निर्देश डीएम व एसएसपी को दिया है.
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