बिहार : होटल में ईवीएम रखने पर अधिकारी को नोटिस, 4 पुलिसकर्मी निलंबित

Updated at : 07 May 2019 6:54 PM (IST)
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बिहार : होटल में ईवीएम रखने पर अधिकारी को नोटिस, 4 पुलिसकर्मी निलंबित

मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक होटल में छह ईवीएम रखने पर संबंधित मतदान अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. विपक्षी महागठबंधन के कई स्थानीय नेताओं द्वारा इस मामले को उठाये जाने पर जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने सेक्टर मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार को उक्त नोटिस जारी किया है. घोष ने […]

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मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक होटल में छह ईवीएम रखने पर संबंधित मतदान अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. विपक्षी महागठबंधन के कई स्थानीय नेताओं द्वारा इस मामले को उठाये जाने पर जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने सेक्टर मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार को उक्त नोटिस जारी किया है.


घोष ने कहा, " अवधेश कुमार को नियमों के खिलाफ कार्य करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. ईवीएम को वज्र गृह या संबंधित मतदान केंद्र के अलावा किसी अन्य स्थान पर नहीं रखना चाहिए. सेक्टर मजिस्ट्रेट के अलावा, पांच पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है जिन्होंने होटल में ईवीएम को उतारने में मदद की थी.”

हालांकि, उन्होंने ईवीएम के दुरुपयोग के आरोपों को खारिज करते हुए कहा, “ईवीएम में से कोई भी मतदान के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था और सभी को सील कर दिया गया था. इन्हें रिजर्व में रखा गया था." इस बीच, विपक्षी महागठबंधन में शामिल विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) जिसने अपने उम्मीदवार राजभूषण चौधरी को मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरा है, के स्थानीय नेताओं द्वारा यहां प्रदर्शन किया गया और आरोप लगाया कि यह घटना प्रदेश में सत्तासीन राजग के पक्ष में स्थानीय प्रशासन द्वारा चुनाव में धांधली करने के प्रयास की ओर इंगित करता है. राजग ने मुजफ्फरपुर से भाजपा सांसद अजय निषाद को चुनावी मैदान में उतारा है.

मुजफ्फरपुर में होटल में मिले इवीएम में चार पुलिसकर्मी निलंबित
पटना : पांचवें चरण में मतदान के दौरान मुजफ्फरपुर के होटल में मिले इवीएम को लेकर निर्वाचन आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है. संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रवीण कुमार गुप्ता ने बताया कि इस मामले में चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि इस मामले में सेक्टर दंडाधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी है. सेक्टर दंडाधिकारी को 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है. स्पष्टीकरण आने के बाद ही इस मामले में आगे की कार्रवाई की जायेगी.

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