मुजफ्फरपुर : गांजा तस्करी में दो को दस साल की सजा

Updated at : 14 Feb 2019 5:17 AM (IST)
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मुजफ्फरपुर :   गांजा तस्करी में दो को दस साल की सजा

मुजफ्फरपुर : गांजा तस्करी मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे-13 सुनील कुमार सिन्हा ने दोषी पाते हुए बेगूसराय जिले के महेशवाड़ा निवासी विजय कुमार सिंह एवं महदौली निवासी विज्ञान कुमार महतो उर्फ पिंटू महतो को दस-दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. दोनों को दो-दो लाख रुपये का अर्थदंड भी मिला है. सरकार की ओर […]

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मुजफ्फरपुर : गांजा तस्करी मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे-13 सुनील कुमार सिन्हा ने दोषी पाते हुए बेगूसराय जिले के महेशवाड़ा निवासी विजय कुमार सिंह एवं महदौली निवासी विज्ञान कुमार महतो उर्फ पिंटू महतो को दस-दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. दोनों को दो-दो लाख रुपये का अर्थदंड भी मिला है. सरकार की ओर से प्रभारी एपीपी राजीव रंजन सिंह राजू ने और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रिय रंजन ने बहस की.

ये है मामला : 31 मार्च 2012 को मीनापुर के पानापुर ओपी पुलिस ने पखनाहां चौक के पास छापेमारी कर गांजा की खेप के साथ दो गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया था. पानापुर ओपी प्रभारी सतीश कुमार ने गिरफ्तार किये गये विजय कुमार सिंह व विज्ञान कुमार महतो उर्फ पिंटू महतो पर प्राथमिकी दर्ज की थी.
घटना के दिन डीएसपी पूर्वी ने मोबाइल पर सूचना दी कि भारी मात्रा में अवैध गांजा की खरीद-बिक्री पखनाहा चौक की जा रही है. डीएसपी पूर्वी के नेतृत्व में पखनाहा चौक के पास पुलिस ने जाल बिछाया. मोतिहारी की ओर से आ रही स्काॅर्पियो चकमा देकर फरार हो गयी. वहीं टाटा 407 को रोक कर तलाशी ली, तो चावल के नीचे 98 बंडल में कुल तीन सौ आठ ग्राम गांजा बरामद किया गया.
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