मुजफ्फरपुर : सड़क पर कचरा फैलाने वाले, सड़क पर निर्माण सामग्री व मलबा फेंकने वालों पर अब निगम बोर्ड की बैठक में लिये गये फैसले अनुसार अधिक जुर्माना लगेगा. इसको लेकर नगर आयुक्त संजय दूबे सभी टैक्स दारोगा को निर्देश दिया है कि वह सड़क पर कचरा फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए जुर्माना करें. यह निर्णय बोर्ड की ओर से जारी तिथि से लागू होगा. इसका कड़ाई से पालन कराया जाये.
कचरा फैलाने पर जुर्माना की नयी राशि
रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, हॉस्टल, होटल, कॉमर्शियल, सरकारी, बैंक, बीमा ऑफिस, शैक्षणिक संस्थान, लैब, अस्पताल, गोदाम, भंडारण क्षेत्र, विवाह हॉल, इवेंट हॉल, प्रदर्शनी, मेला, पेट्रोल पंप, कोचिंग क्लास : 5000 रुपये प्रति अपराध.
ईटिंग ज्वाइंट्स, रेस्टोरेंट, कैफे, ढाबा, मिठाई दुकान, कॉफी हाउस, मांस-मछली, पॉल्ट्री, पान की दुकान, लघु उद्योग, कुटीर इकाई, कार्यशालाएं (केवल गैर खतरनाक कचरा) : 1000 रुपये प्रति अपराध.
फेरीवाला, संरचना के साथ या बिना उसके : 200 रुपये प्रति अपराध.
ऊपर के तीनों व्यावसायिक प्रतिष्ठान के अलावा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर : 500 रुपये प्रति अपराध.
घर और व्यक्ति द्वारा कचरा फैलाने पर : 1000 रुपये प्रति अपराध.
खुले में कचरा जलाने पर : 2000 रुपये प्रति अपराध
निर्माण व तोड़फोड़ से निकला मलबा सड़क पर रखने पर जुर्माना
निर्माण व तोड़फोड़ का मलबा सड़क व सार्वजनिक स्थान पर फेंकने पर : 10,000 रुपये प्रति अपराध/ प्रति ट्रैक्टर.
वाणिज्यिक परिसर, उद्योग या किसी अन्य से थोक मलबा फेंकने पर : 10,000 रुपये प्रति अपराध / प्रति ट्रैक्टर
अस्पताल, नर्सिंग होम, बड़ी क्लिनिक, पैथोलॉजी प्रयोगशाला द्वारा कचरा फेंकने व कचरे को निगम के कचरे में फेंकने पर : 10,000 रुपये प्रति अपराध.
नगर निगम द्वारा विवाह भवन, प्रदर्शनी, मेला व अन्य कार्यक्रम की अनुमति नहीं लेने पर : 10,000 रुपये प्रतिदिन.
सड़क पर बालू, गिट्टी, ईंट निर्माण सामग्री रखने पर : 5000 रुपये प्रतिदिन प्रति अपराध.
दुकानदारों व व्यवसायियों द्वारा अतिक्रमण करने पर : 2000 रुपये प्रतिदिन प्रति अतिक्रमण.
टेंपो, ऑटो, वाहन चालकों द्वारा अवैध पार्किंग पर : 500 रुपये
प्रति वाहन प्रतिदिन.
