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25 आरोपितों की जमानत खारिज

वक्फ की जमीन के विवाद का मामला. जानलेवा हमला मामले में जेल में बंद हैं सभी मुजफ्फरपुर : वक्फ की जमीन पर कब्जा को लेकर हुई मारपीट व पुलिस पर जानलेवा मामले में जेल में बंद 25 आरोपितों की जमानत याचिका खारिज कर दी गयी है. सीजेएम हरि प्रसाद ने बहस सुनने के बाद जमानत […]

वक्फ की जमीन के विवाद का मामला. जानलेवा हमला मामले में जेल में बंद हैं सभी

मुजफ्फरपुर : वक्फ की जमीन पर कब्जा को लेकर हुई मारपीट व पुलिस पर जानलेवा मामले में जेल में बंद 25 आरोपितों की जमानत याचिका खारिज कर दी गयी है. सीजेएम हरि प्रसाद ने बहस सुनने के बाद जमानत खारिज करने का आदेश सुनाया.
आवेदन पर अधिवक्ता कैलाश प्रसाद सिन्हा ने बहस की. उन्होंने कोर्ट से कहा कि पुलिस ने महिलाओं, बूढ़े, बच्चों व जवानों पर बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया. साथ ही आंसू गैस के गोले भी छोड़े. इसके बाद झूठा मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया.
इनकी जमानत हुई है खारिज
कमरा मोहल्ला निवासी नसीर हसन, यूसुफ सज्जाद, ताहीर अब्बास, सैयद ताहिर हुसैन, कैसर अली, मोहम्मद दाउद, मिर्जा यब्बार अली, सैयद सैफ अब्बास, सैयद नाजिम अली, मेंहदी हसन, सैयद सैफ अली, एसबी अली, जाॅन रिजवी, सैयद एजाज. सैयद शाहिद, मोहम्मद रुस्तम अली, सैयद अख्तर हुसैन, सैयद मासूम हैदर, सैयद अली अमीर ब्रह्मपुरा थाना के इकबाल हसन रोड निवासी फरमान अली, बह्मपुरा किला वार्ड नंबर-6 निवासी सैयद वली हैदर, वार्ड नंबर-6 कमर अब्बास, मीनापुर थाना के खेमाई पट्टी निवासी सैयद अली इमाम, सैयद अनवर इमाम .
न्यायिक रिमांड पर भेजने का आदेश : नगर थाने में दर्ज मामले के आइओ ने सीजेएम कोर्ट मेंं आवेदन देकर काजिम शबीब को रिमांड के लिए आवेदन दिया है. आइओ के आवेदन पर सुनवाई करते हुए जेल अधीक्षक को मौलाना को पेश करने का आदेश दिया है.
इलाज के लिए मौलवी ने दिया आवेदन
जेल में बंद मौलाना काजिम शबीब की ओर से जमानत आवेदन दाखिल किया गया है. अधिवक्ता ने सीजेएम की अदालत में बताया है कि मौलवीकी हालत जेल में बिगड़ती जा रही है. आपके द्वारा जेल अधीक्षक को मौलाना की समुचित इलाज की व्यवस्था करने का आदेश दिया गया था. इसलिए जेल अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी जाये. इससे अबतक उनके क्या व्यवस्था हुई है. मौलाना की दो बार बाईपास सर्जरी हो चुकी है .
धारा 121 का आवेदन खारिज
मौलाना समेत 31 लोगों पर लगे राजद्रोह के धारा में सुधार के आवेदन को कोर्ट ने खारिज कर दिया गया है. नगर पुलिस ने शुद्वि पत्र देते हुए इसे मानवीय भूल बताया था. कोर्ट ने कहा कि यह मानवीय भूल नहीं हो सकती है.
Prabhat Khabar Digital Desk
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