सत्यापन के लिए वोटरों को गणना प्रपत्र भरना जरूरी
Updated at : 30 Jun 2025 10:52 PM (IST)
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विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता सत्यापन के लिये विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत अनुमंडल कार्यालय में सोमवार को निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी राजेश रंजन कुमार ने सभी बीएलओ के साथ बैठक की
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तारापुर.
विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता सत्यापन के लिये विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत अनुमंडल कार्यालय में सोमवार को निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी राजेश रंजन कुमार ने सभी बीएलओ के साथ बैठक की. जिसमें उन्होंने मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सभी बीएलओ को कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग की ओर से सिलसिलेवार तरीके से प्रश्नावली तैयार कर मतदाताओं को समझने के लिए बीएलओ को दिया गया है, ताकि उन्हें समझने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो. गणना प्रपत्र बीएलओ के माध्यम से प्राप्त होगा. जिसमें दो प्रति सभी मतदाताओं को घर जाकर उपलब्ध कराया जाएगा. मतदाता ईसीआइ मोबाइल एप के माध्यम से भी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं तथा वांछित दस्तावेज उस ऐप पर अपलोड भी कर सकते हैं. गणना प्रपत्र सभी मतदाताओं को भरना जरूरी है. अगर उनका नाम 24 जून 2025 तक निर्वाचन नामावली में पंजीकृत है तो उन्हें भरना होगा, ताकि उनके नाम का सत्यापन हो सके. निर्धारित समय पर प्रपत्र जमा नहीं किए जाने पर निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन में नाम सम्मिलित नहीं होगा. उन्होंने कहा कि जिस मतदाता का जन्म 1 जुलाई 1987 एवं 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है. उन्हें अपना और अपने माता-पिता में किसी एक का वांछित दस्तावेज की स्व अभिप्रमाणित प्रति भरे हुए फार्म के साथ देना होगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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