दो हथियार तस्करों को पांच-पांच वर्ष कारावास की सजा

Updated at : 08 Apr 2026 7:22 PM (IST)
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दो हथियार तस्करों को पांच-पांच वर्ष कारावास की सजा

मुंगेर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अमित रंजन उपाध्याय ने सुनायी सजा

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मुंगेर. मुंगेर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अमित रंजन उपाध्याय ने बुधवार को सेशन वाद संख्या 158/2021 में सजा के बिंदू पर सुनवाई की. विद्वान न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता के दलील सुनने के बाद नामजद दो हथियार तस्करों को पांच-पांच वर्ष कारावास की सजा सुनायी. न्यायाधीश ने दोनों हथियार तस्करों को आर्म्स एक्ट की दो धाराओं में 3 वर्ष व 5 वर्ष की सजा सुनायी. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी. जबकि न्यायालय ने 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी अनिल कुमार वर्मा ने बहस में भाग लिया. बताया जाता है कि 17 अक्तूबर 2020 को मुफस्सिल थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कुछ हथियार तस्कर पीर पहाड़ के खंडहर में हथियार छुपा कर रखे हुए हैं और ग्राहक के इंतजार में मौके पर ही मौजूद हैं. घटनास्थल पर पुलिस पहुंची एवं पैर से दिव्यांग तौफिर दियारा निवासी संटु चौधरी को हिरासत में ले लिया था. उसके झोला से 315 बोर का तीन कारतूस एवं पांच देसी पिस्तौल बरामद हुआ था. तेरासी टोला के निवासी रुपेश यादव की निशानदेही पर जमीन के अंदर से 3 देशी पिस्तौल बरामद किया गया था. इसे लेकर पुलिस के बयान पर मुफस्सिल थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.

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BIRENDRA KUMAR SING

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