13 वर्ष के बाद एससी-एसटी मामले में छह अभियुक्त रिहा

Updated at : 07 Apr 2026 8:04 PM (IST)
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13 वर्ष के बाद एससी-एसटी मामले में छह अभियुक्त रिहा

एससी/एसटी न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह एडीजे प्रथम अमित रंजन उपाध्याय ने एससी/एसटी वाद संख्या 102/2014 (कासिम बाजार थाना कांड संख्या 214/2012) में मंगलवार को सुनवाई की.

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मुंगेर. एससी/एसटी न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह एडीजे प्रथम अमित रंजन उपाध्याय ने एससी/एसटी वाद संख्या 102/2014 (कासिम बाजार थाना कांड संख्या 214/2012) में मंगलवार को सुनवाई की. विशेष न्यायाधीश ने उपलब्ध साक्ष्य, अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता के दलील सुनने के बाद नामजद 6 अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. बताया गया कि कासिम बाजार थाना क्षेत्र के फौजदारी बाजार निवासी विपिन पासवान ने अपने ही मोहल्ला के एक ही गोतिया के सात व्यक्ति के खिलाफ थाना में मुकदमा दर्ज कराया था. इसमें नीरज कुमार साह, सोनु कुमार साह, फंटुस साह, दीपक साह , संतोष कुमार साह, राकेश साह व योगेन्द्र साह पर जाति सूचक गाली बकने तथा मारपीट करने का आरोप लगाया गया था. जिसमें 13 वर्ष के विचारण के दौरान अभियुक्त योगेन्द्र साह की मौत हो गयी. न्यायालय ने मंगलवार को छह अभियुक्त को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया.

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BIRENDRA KUMAR SING

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