31 मार्च तक जमा करे टैक्स, नहीं तो होगा सर्टिफिकेट केस
Updated at : 18 Mar 2026 11:13 PM (IST)
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डिफाल्टर वाहन मालिकों को अल्टीमेटम
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मुंगेर. टैक्स डिफाल्टर निजी अथवा कामर्शियल वाहन मालिकों पर अब परिवहन विभाग शिकंजा कसने जा रहा है. डिफाल्टर वाहन मालिकों को अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर 31 मार्च तक उनके द्वारा टैक्स जमा नहीं किया गया, तो सर्टिफिकेट केस दर्ज किया जायेगा.
जिला परिवहन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, लंबे समय से वाहनों का टैक्स जमा नहीं करने वाले 79 टैक्स डिफाल्टरों को चिह्नित किया गया है. इनमें से कई ऐसे वाहन मालिक हैं, जिनके वाहन पर परिवहन विभाग का 5 से 7 लाख रुपये का टैक्स बकाया है. ऐसे डिफाल्टर वाहन मालिकों को परिवहन विभाग द्वारा चिह्नित करते हुए नोटिस भेजा गया है. परिवहन विभाग ने नोटिस के माध्यम से टैक्स डिफाल्टरों से कहा है कि 31 मार्च तक वाहन का बकाया टैक्स जमा दें. निर्धारित अवधि तक टैक्स जमा नहीं करने पर वैसे वाहनों को ब्लैक लिस्ट किया जायेगा. ब्लैक लिस्ट हुए वाहन को न तो किसी दूसरे के नाम से ट्रांसफर किया जा सकेगा और न ही उसकी बिक्री की जा सकेगी. ब्लैक लिस्ट होने के बाद भी वैसे वाहन अगर सड़क पर चलते हैं, तो वैसे वाहनों को इंपाउंड किया जायेगा.कहते हैं डीटीओ
जिला परिवहन पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार अलबेला ने बताया कि इंपाउंड किये गये वाहन का पूर्व का बकाया सारा टैक्स व इंपाउंड की राशि का चालान जमा करने के बाद ही वाहन मालिक वाहन छुड़ा सकेंगे. अब भी लंबे समय से डिफाल्टर वाहन मालिकों के पास समय है और कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए 31 मार्च तक बकाया टैक्स जमा कर दे. नहीं तो टैक्स वसूली के लिए उन पर सर्टिफिकेट केस दर्ज किया जायेगा.प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
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