टेटियाबंबर प्रखंड के बीईओ को निलंबित करने का निर्देश, तीन शिक्षकों पर भी गिरी गाज

Updated at : 28 Jan 2025 7:23 PM (IST)
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जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह ने कार्य के प्रति लापरवाही एवं अनियमितता के आरोप में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, टेटियाबंबर भोगेंद्र क्रांति को निलंबित करने का निर्देश दिया है.

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मुंगेर. जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह ने कार्य के प्रति लापरवाही एवं अनियमितता के आरोप में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, टेटियाबंबर भोगेंद्र क्रांति को निलंबित करने का निर्देश दिया है. वहीं उनके साथ कार्य कर रहे नियोजित शिक्षक अमरकांत पटेल एवं उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय श्रीमतपुर, मुंगेर के अध्यापक नीतिश कुमार नवीन के विरूद्ध दण्डात्मक एवं विभागीय कार्रवाई का निर्देश दिया है. टेटियाबंबर के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भोगेंद्र क्रांति के खिलाफ प्रपत्र क गठित कर निलंबित करने का निर्देश दिया गया है. वहीं उनके साथ कार्य कर रहे नियोजित शिक्षक अमरकांत पटेल के विरूद्ध विशिष्ट शिक्षक नियमावली के प्रावधान अंतर्गत अनुशासनिक कार्रवाई करने एवं उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, श्रीमतपुर अध्यापक नीतिश कुमार नवीन के खिलाफ बिहार राज्य अध्यापक (नियुक्ति स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली-2023 के प्रावधान अंतर्गत निलंबन की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. जिलाधिकारी ने बताया कि उक्त प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं दोनों शिक्षकों के खिलाफ शिक्षा विभाग, पटना से शिकायत पत्र प्राप्त हुए था. जिसके आधार पर इसकी जांच जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता मुंगेर से कराया गया. जांचोंपरांत पाया गया कि टेटियाबंबर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा एक नियोजित शिक्षक अमरकांत पटेल को बिना किसी उच्च पदाधिकारी के सहमति के अपने पद का दुरूपयोग करते हुए उन्हें गैर शैक्षणिक कार्य में रखा गया है. जांचोपरांत यह बात सामने आई की उक्त शिक्षक अमरकांत पटेल द्वारा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के निर्देश पर प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों के विद्यालय प्रधानों एवं शिक्षकों से उगाही का कार्य कराया जा रहा है. वहीं उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय श्रीमतपुर के अध्यापक नीतिश कुमार नवीन पर दसवीं के छात्रों से प्रैक्टिकल एग्जाम के लिये अवैध रूप से 100 रुपये लिये जाने की शिकायत मिली थी. जिसकी जांच प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी संग्रामपुर से करायी गयी. जांचोपरांत नीतिश कुमार नवीन द्वारा छात्रों से प्रैक्टिकल के नाम पर 100 रुपये वसूली किये जाने का आरोप सही पाया गया तथा जांच के क्रम में जांच पदाधिकारी के समक्ष वसूल की गयी राशि छात्रों को वापस की गयी.

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