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पर्यवेक्षण गृह में आवासित किशोरों को दी गई नशा मुक्ति, पॉक्सो सहित अन्य कानून की जानकारी

Updated at : 10 Dec 2024 11:08 PM (IST)
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जिला बाल संरक्षण इकाई, मुंगेर के सहयोग से मंगलवार को पर्यवेक्षण गृह में आवासित किशोरों के लिए जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया.

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मुंगेर. जिला बाल संरक्षण इकाई, मुंगेर के सहयोग से मंगलवार को पर्यवेक्षण गृह में आवासित किशोरों के लिए जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया. जिसमें नशा मुक्ति, पॉक्सो अधिनियम -2012, चाइल्ड हेल्प लाइन सेवाओं, बाल विवाह निषेध, महिला हिंसा, लिंग हिंसा एवं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित अधिनियम एवं नियम की जानकारी दी गई. साथ ही कार्यशाला में आवासित किशोरों के बीच महिला हिंसा, लिंग हिंसा एवं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित अधिनियम एवं नियम कार्यक्रम के बारे में एवं लघु फिल्म दिखाया गया. बाल संरक्षण पदाधिकारी सुजीत कुमार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, परवरिश योजना एवं प्रायोजन कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत जानकारी दिया गया. बताया गया कि अनाथ एवं अभिवंचित बच्चों का पालन-पोषण सामुदायिक स्तर पर सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा परवरिश योजना संचालित है. परिवीक्षा अधिकारी राजेश कुमार द्वारा नशा मुक्ति, पॉक्सो अधिनियम-2012, चाइल्ड हेल्प लाइन सेवाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दिया गया. पर्यवेक्षण गृह, मुंगेर के अधीक्षक प्रणव कुमार ने बताया गया कि बाल विवाह समाज की एक गंभीर समस्या है. मौके पर पर्यवेक्षण गृह विद्यालय प्रधानाध्यापक नंद किशोर कुमार, शिक्षक संजय सिंह, रवि कुमार, रंजीत कुमार उपस्थित थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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