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पत्नी की हत्या मामले में पति को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

Updated at : 14 May 2025 6:39 PM (IST)
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पत्नी की हत्या मामले में पति को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय रुंपा कुमारी ने बुधवार को दहेज हत्या के एक मामले में पति को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी.

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मुंगेर. मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय रुंपा कुमारी ने बुधवार को दहेज हत्या के एक मामले में पति को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. सत्रवाद संख्या 289/2022 में सजा के बिंदुओं पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता व अभियोजन पक्ष के दलील सुनने के बाद दहेज के कारण सुहानी कुमारी की हत्या मामले में पति रोशन कुमार को सजा सुनायी गयी.

मृतका के पिता ने दहेज हत्या का मामला कराया था दर्ज

घटना के संबंध में बताया जाता है कि लखीसराय जिला के पुरानी बाजार निवासी शैलेश कुमार ने अपने पुत्री सुहानी कुमारी की शादी बरियारपुर थाना क्षेत्र के गांधीपुर निवासी मनोज मंडल के पुत्र रोशन कुमार से 2019 में की थी. 23 जुलाई 2021 को सुहानी कुमारी की मौत ससुराल में हो गयी. रोशन के पिता मनोज मंडल ने मृतका के पिता शैलेश कुमार को मोबाइल पर इसकी सूचना दी थी. इस मामले में शैलेश कुमार ने एक लाख रुपये दहेज में नहीं देने के कारण अपनी पुत्री की हत्या के संबंध में बरियारपुर थाना में प्राथमिकी कांड संख्या 88/2021 दर्ज करवायी थी. इसमें उसके पति सहित अन्य को नामजद किया गया था. इस मामले में सिर्फ पति के विरुद्ध ट्रायल चला, जबकि पांच अभियुक्तों के विरुद्ध अन्य सेशन कोर्ट में मुकदमा लंबित है.

फफक-फफक कर रो पड़ा रोशन

जब कोर्ट ने दोषी रोशन को सजा सुनायी तो वह फफक-फफक कर कोर्ट में ही रोने लगा और वह खुद को इस मामले में बेकसूर बताने लगा. उसने बताया कि वर्ष 2021 में प्रसव पीड़ा के कारण पत्नी को मुंगेर शहर के चर्चित निजी अस्पताल में भर्ती कराया था. जहां ऑपरेशन कर पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन पत्नी नहीं बची. दोषपूर्ण सर्जरी के कारण उसकी पत्नी के पेट में इन्फेक्शन हुआ और पत्नी की मौत हो गयी थी, लेकिन मेरे विरुद्ध दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया गया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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BIRENDRA KUMAR SING

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By BIRENDRA KUMAR SING

BIRENDRA KUMAR SING is a contributor at Prabhat Khabar.

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