सार्वजनिक स्थानों से राजनीतिक पोस्टर व बैनर हटाने की कवायद तेज

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सार्वजनिक स्थानों से राजनीतिक पोस्टर व बैनर हटाने की कवायद तेज

विधानसभा चुनाव की तिथि की घोषणा के साथ ही सोमवार की शाम से आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है

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मुंगेर. विधानसभा चुनाव की तिथि की घोषणा के साथ ही सोमवार की शाम से आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है. आचार संहिता की कड़ाई से पालन सुनिश्चित हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने भी कवायद शुरू कर दी है. सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक स्थानों से राजनीतिक दलों के बैनर और पोस्टर के साथ टंगे होर्डिंग्स हटाने का कार्य तेज कर दिया गया है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी निखिल धनराज ने बताया कि जिले में आचार संहिता अधिसूचना के साथ ही प्रभावी होने और भारतीय नागरिक सुरक्षा की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू हो गया है. 24 घंटे के भीतर सरकारी स्थानों, 48 घंटे के भीतर सार्वजनिक स्थानों और 72 घंटों के भीतर अन्य स्थानों पर लगे बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स और पार्टी के झंडे उतार लेने के निर्देश दिया गया है. इसको लेका नगर आयुक्त व सभी अनुमंडल पदाधिकारी तथा बीडीओ को निर्देशित किया गया है. इधर शहरी क्षेत्र में अधिकांश स्थानों पर से बैनर पोस्टर हटाने का काम तेज कर दिया गया है. नगर आयुक्त शिवाक्षी दीक्षित ने बताया कि शहरी क्षेत्र अंतर्गत सभी 45 वार्ड में राजनीतिक दल का बैनर पोस्टर हटाने का निर्देश संबंधित वार्ड जमादार को दिया गया है. प्रत्येक वार्ड में 2-2 सफाई कर्मियों को दीवाल लेखन मिटाने के कार्य में लगाया गया है. अधिकांश जगह से बैनर पोस्टर हटाया जा चुका है. बुधवार शाम तक सभी जगह से दीवार लेखन भी मिटा लिया जायेगा.

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Birendra Kumar Sing

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